मुंबई/दि.२५ – आगामी 12 सप्ताह के भीतर टीआरपी घोटाले की जांच पूर्ण कर ली जायेगी. इस आशय का आश्वासन राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय को दिया गया. इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने रिपब्लिक टीवी के मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार करने से पहले उन्हें तीन दिन की नोटीस जारी करने का निर्देश देते हुए एआरजी आउटलायर मीडिया कंपनी की याचिका को स्वीकार किया.
टीआरपी घोटाला मामले में मुंबई पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट को चुनौती देने के साथ ही पुलिस कार्रवाई से संरक्षण देने और मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग को लेकर एआरजी आउटलायर मीडिया कंपनी व अर्णब गोस्वामी ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है. जिस पर न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. मनीष पितले की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई शुरू है. पिछली सुनवाई में अदालत ने कही था कि, इस मामले की जांच विगत तीन माह से प्रलंबित है तथा इसमें और कितना वक्त लगना है. जिसके बाद मुख्य सरकारी वकील दीपक ठाकरे ने बुधवार को ही सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि, आगामी 12 सप्ताह में इस मामले की जांच पूर्ण कर ली जायेगी. वहीं अदालत ने मुंबई पुलिस को निर्देश दिया कि, अर्णब गोस्वामी अथवा एआरजी आउटलायर कंपनी के अन्य किसी कर्मचारी पर कार्रवाई करने से पहले उन्हें तीन दिन पूर्व नोटीस दी जाये.