महाराष्ट्र

सामूहिक अत्याचार के मामले में दो आरोपियों को 20 साल की सजा

नागपुर/दि.3-सामूहिक अत्याचार के मामले में सेशन कोर्ट ने पीडिता के दो आरोपियों को 20 साल का सश्रम कारावास और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई.
आरोपियों के नाम सुभाष उर्फ मंथनी मारोती जुमनाके (26), गौरव गजानन आडे (21, दोनों विखनी, समुद्रपुर, जिला वर्धा) है.
दोषियों पर 50 वर्षीय भेडपाल महिला पर सामूहिक अत्याचार करने का आरोप था. इस मामले में नागपुर और वर्धा जिले की सीमा पर स्थित बेला पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. एस. नागूर ने यह फैसला सुनाया. यह घटना 18 मई 2022 को जसपुर शिवार में हुई. पीडित महिला सुबह 9 बजे जसापुर परिसर में गई थी. तभी नाले के पास झाडियों से निकले गांव के ही युवक सुभाष और गौरव ने पीडिता को पकड लिया. महिला ने शोर मचाया तो सुभाष ने महिला का मुंह दबाया और गौरव ने पीडिता के हाथ पकड़ लिये. दोनों ने उसे प्रताडित किया. इसके बाद जब महिला चिल्लाई तो युवकों ने किसी को कुछ भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी. भयभीत महिला जैसे तैसे वहां से भाग गई. रास्ते में एक व्यक्ति ने पूछताछ की और उसे घर छोड दिया. पीड़िता ने आपबीती अपने पति को बताई. इसके बाद बेला पुलिस थाना पहुंचकर सुभाष और गौरव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई.

 

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