उमेश कोल्हे हत्याकांड के आरोपी की जमानत नामंजूर
हत्याकांड में सहभाग दर्शाने वाले सबूत पाए गए पर्याप्त
* विशेष अदालत ने ठुकराई युसूफ खान की जमानत याचिका
मुंबई/दि.18 – राज्य सहित समूचे देश में सनसनी मचा देने वाले उमेश कोल्हे हत्याकांड मामले के आरोपी व पशु वैद्यकीय डॉ. युसूफ खान को जमानत देने से पीएमएलए की विशेष अदालत ने इंकार कर दिया. युसूफ खान की जमानत याचिका को खारिज करते हुए विशेष अदालत ने कहा कि, युसूफ खान पर लगाए गए आरोप प्रथम दृष्ट्या सही है. ऐसा मानने की कई वाजिब वजहे है. साथ ही उमेश कोल्हे की हत्या के षडयंत्र में युसूफ खान का सहभाग दर्शाने से संबंधित पर्याप्त सबूत भी उपलब्ध है. अत: युसूफ खान को जमानत नहीं दी जा सकती.
बता दें कि, 21 जून 2022 को अमरावती में पशु वैद्यकीय मेडिकल व्यवसायी उमेश कोल्हे की उस समय गला रेतकर हत्या कर दी थी. जब रात 9.30 बजे के आसपास उमेश कोल्हे अपना मेडिकल प्रतिष्ठान बंद करने के बाद अपनी दुपहिया पर सवार होकर अपने घर जा रहे थे. आरोप पत्र के मुताबिक उमेश कोल्हे ने सोशल मीडिया पर भाजपा नेत्री नुपूर शर्मा का समर्थन करने वाली पोस्ट डाली थी. जिसका स्क्रीन शार्ट उमेश कोल्हे के मित्र रहने वाले डॉ. युसूफ खान ने अपने कुछ वॉट्सएप ग्रुप और परिचित लोगों को फॉरवर्ड किया था. जिस के बाद उमेश कोल्हे को सबक सीखाने के उद्देश्य से 21 जून की रात उमेश कोल्हे की गला रेतकर हत्या कर दी गई. इस हत्याकांड की राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपी गई थी और एजेंसी ने 2 जुलाई को इस मामले में अपराध दर्ज करते हुए 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. जो विगत 1 वर्ष से मुंबई की जेल में है. इन आरोपियों में डॉ. युसूफ खान का भी समावेश है. जिसने अब तक 2 से 3 बार अदालत में जमानत मिलने हेतु आवेदन किया है और अदालत ने हर बार उसकी जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि, युसूफ खान ने भी अन्य आरोपियों के साथ संपर्क करते हुए उमेश कोल्हे का सिर धड से अलग करने की योजना बनाई. यह प्रथमदृष्ट्या स्पष्ट है. साथ ही खान के उकसावे पर ही इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों ने समाज में तनाव निर्माण करने वाला यह कृत्य किया. जिसके समाज पर काफी घातक परिणाम भी हुए.