महाराष्ट्र

आर्यन खान को आज भी जेल में बितानी होगी रात

जमानत याचिका पर कल ढाई बजे के बाद होगी सुनवाई

मुंबई/दि. 26 –  मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर आज मुंबई उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. अब जमानत अर्जी पर कल सुनवाई होगी. कल दोपहर ढाई बजे सुनवाई होगी. आर्यन और अरबाज की जमानत को लेकर आज बहस पूरी हो गई है. अब कल ढाई बजे के बाद जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी.
20 अक्टूबर को हुई सुनवाई में एनडीपीएस कानून के तहत स्पेशल कोर्ट द्वारा जमानत नामंजूर किए जाने के बाद आर्यन खान ने तुरंत सुनवाई के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था. मजिस्ट्रेट कोर्ट और सेशंस कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद आर्यन खान का पक्ष रखने के लिए आज भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी सामने आए. उन्होंने आर्यन खान की गिरफ्तारी को अवैध बताया और इस कार्रवाई पर एनसीबी को कठघरे में खड़ा किया.
इस बीच क्रूज ड्रग्स मामले में दो आरोपियों को जमानत मिल गई है. विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने यह जमानत अर्जी मंजूर की है. अविन साहू और मनीष राजगरिया को जमानत मिल गई है. वी. वी. पाटील की खंडपीठ ने इनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. इन दोनों को एनसीबी ने मुंबई क्रूज ड्रग्स केस के मामले में अरेस्ट किया था.

इधर बॉम्बे हाईकोर्ट में  मुकुल रोहतगी ने आर्जन खान के बचाव में जोरदार दलीलें दीं. उन्होंने आर्यन खान की ओर से एक नया एफिेडेविट पेश किया.मुकुल रोहतगी ने  यह सवाल किया कि आर्यन खान के पास से ड्रग्स की रिकवरी नहीं हुई.   मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि आर्यन खान पर कार्रवाई के बाद अब तक मेडिकल जांच नहीं की गई. जब मेडिकल जांच नहीं हुई तो एनसीबी किस आधार पर आर्यन खान पर ड्रग्स लेने का आरोप लगा सकती है. नो रिकवरी, नो मेडिकल, नो ड्रग्स फिर भी आर्यन खान पर NCB ने 27A का धारा लगाया और ड्रग्स रैकेट का हिस्सा बताया.
आर्यन खान की ओर से ड्रग्स की खरीद बिक्री से संबंधित किसी तरह का कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया गया है. आर्यन इस पार्टी को फाइनांस नहीं कर रहा था. ऐसे में एनसीबी यह आरोप कैसे लगा सकती है कि वे ड्रग्स की लेन-देने की मामले से जुड़े थे?  मुकुल रोहतगी ने कहा कि आर्यन खान के पास क्रूज पार्टी का टिकट नहीं था. वे क्रूज में पहुंचे भी नहीं थे. क्रूज में पहुंचने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार किया गया.
मुुकुल रोहतगी ने आर्यन खान की जमानत के पक्ष में दलील देते हुए कहा कि प्रतीक गाभा ने आर्यन खान को क्रूज में आमंत्रित किया था. मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी 2 अक्टूबर को हुई थी. आर्यन खान के मित्र अरबाज मर्चंट के पास 6 ग्राम ड्रग्स बरामद किया गया था. आर्यन के पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुआ. एनसीबी कह रही है कि आर्यन ड्रग्स सेवन करते थे. विदेश के लोगों से संपर्क में थे. ये तमाम बातें ट्रायल की हैं. वहां साबित करना होगा. यहां तो आर्यन खान का एक ही दोस्त अरबाज मर्चंट था. बाकी 20 से आर्यन का कोई संबंध नहीं है.

आर्यन खान के जिन चैट्स का हवाला दिया जा रहा है, उसका मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी से कोई संबंध नहीं है. वह चैट किसी और संबंध में किसी और जगह से संबंधित है. ये चैट 2018-2019 के हैं. आर्यन और अचित के बीच कई महिने पहले एक चैट था. किसी खेल को लेकर चैट था. लेकिन इसका अलग ही मतलब निकाला जा रहा है. आर्यन को मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी के मामले में अरेस्ट करने का कोई कारण नहीं था. यानी आर्यन खान को जानबूझ कर टारगेट किया गया. एनसीबी द्वारा अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया गया है. आर्यन 2 तारीख को क्रूज पर गेस्ट के तौर पर आमंत्रित थे. उन्होंने ड्रग्स नहीं लिया था, फिर भी उन्हें ट्रैप कर के टारगेट किया गया.
मुकुल रोहतगी ने कहा कि आर्यन खान दो दिनों के लिए गोवा जा रहे थे. 2 अक्टूबर को क्रूज मुंबई से गोवा जा रही थी. कहा जा रहा है कि क्रूज में ड्रग्स पार्टी हुई. रोहतगी ने कहा कि मान लीजिए की 5-10 युवा एक दूसरे को जानते हैं और प्लान करते हैं कि चलो पार्टी करते हैं. लेकिन कोई पार्टी हुई नहीं. पार्टी के पहले ही पकड़ लिया गया. अरबाज ने पहले ही कह दिया है कि उसके खिलाफ ड्रग्स प्लांट किया गया है. ऐसे में आर्यन खान की गिरफ्तारी पूरी तरह अवैध है.
मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में एनसीबी की कार्रवाई पर एक और अहम सवाल किया. रोहतगी ने कहा कि जब आर्यन खान को पकड़ा गया था, तब उनका मोबाइल जब्त कर लिया गया. इसका एनसीबी ने अपने पंचनामा में उल्लेख क्यों नहीं किया है? जिन मोबाइल चैट की इतनी बातें हो रही हैं. उस मोबाइल फोन का एनसीबी के पंचनामे में कहीं उल्लेख ही नहीं है?
मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान के पक्ष में दलील देते हुए कहा कि एनसीबी बार-बार यह साबित करना चाह रही है कि आर्यन खान ड्रग्स लेते हैं. अगर आर्यन खान ड्रग्स लेते हैं तो एनसीबी को उन्हें अब तक नशामुक्ति केंद्र में भेजा जाना चाहिए था. एनसीबी ने आर्यन खान को अब तक नशामुक्ति केंद्र में भेजा क्यों नहीं? 20 दिनों तक उन्हें हिरासत में क्यों रखा गया. रोहतगी ने कहा कि ये युवा बच्चे हैं. कानून कहता है कि इन्हें विक्टिम के तौर ट्रीट किया जाना चाहिए, ना कि आरोपी के तौर पर. अगर उन्होंने सेवन किया भी था तो उन्हें रिहैब किया जाना चाहिए था, ना कि हिरासत में रखा जाना चाहिए था.

बता दें कि मुकुल रोहतगी द्वारा आर्यन खान के पक्ष में आज दलील दिए जाने से पहले अब तक सतीश मानेशिंदे और अमित देसाई ने आर्यन के पक्ष में दलीलें पेश की थीं. इनके अलावा आनंदिनी फर्णांडीस और रुस्तम मुल्ला भी वकीलों की टीम में शामिल थे. हाईकोर्ट में एनसीबी का पक्ष एडिशन सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह रख रहे थे.
एनसीबी ने आर्यन खान को जमानत दिए जाने का जोरदार विरोध किया. एनसीबी ने आर्यन खान पर ड्रग्स लेने और इंटरनेशनल ड्रग्स ट्रैफिकिंग से जु़ड़े होने का इल्ज़ाम लगाया. एनसीबी ने हाईकोर्ट में दलील दी कि गवाहों को खरीदा जा रहा है. सबूतों से छेड़-छाड़ की कोशिश की जा रही है. एनसीबी ने शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी का नाम लेकर कहा कि वे इस काम में लगी हुई हैं. एनसीबी ने कहा कि जमानत अर्जी खारिज करने के लिए सिर्फ यही वजह काफी है. अगर आर्यन को जमानत दी गई तो सबूतों को नष्ट किया जा सकता है. आर्यन देश छोड़ कर जा सकते हैं. ना सिर्फ आर्यन बल्कि एनसीबी ने आर्यन खान के सह आरोपी अरबाज मर्चंट और मुनमुन धमीचा को भी जमानत ना देने की अपील की.
इससे पहले आर्यन ने बॉम्बे हाईकोर्ट में पेश किए गए अपने एफिडेेविट में लिखा था कि वे प्रभाकर साइल को नहीं जानते हैं. उनके केस को लेकर जो आरोप-प्रत्यारोप हो रहे हैं, उससे वे अनजान हैं. ये अधिकारियों और राजनीतिक लोगों के बीच का मामला है. इस केस के एक गवाह के.पी.गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर साइल ने आरोप लगाया था कि आर्यन केस को दबाने के लिए गोसावी ने सैम डिसूजा नाम के व्यक्ति से कहा था कि वो शाहरुख खान की मैनेजर से 25 करोड़ की डील करे और 18 करोड़ में डील सेटल करे. इनमें से 8 करोड़ रुपए एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को देने की बात थी.
क्रूज पर ड्रग मिलने के मामले में सुनवाई से पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने भीड़ कम करने के लिए सिर्फ केस से जुड़े 45-55 लोगों को ही कोर्ट में रहने को कहा. पुलिस को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि भीड़ कम हो. कोरोना के कारण यह फैसला लिया गया. आर्यन खान की जमानत याचिका का मैटर नंबर 57 था.

 

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