महाराष्ट्रयवतमाल

कंस्ट्रक्शन कंपनी को चार लाख अदा करे युनाईटेड इंडिया

ग्राहक आयोग ने बीमा कंपनी को दिया आदेश

* तीन मजदूरों के मृत्यु मुआवजे का मामला
* पुुल की सेंट्रींग गिरने से हुई थी दोनों की मौत
यवतमाल /दि.30– निर्माण कंपनी द्वारा काम के दौरान मृत हुए मजदूरों के परिवारों को नुकसान भरपाई देने के संदर्भ में किया गया दावा खारिज करना युनाईटेड इंडिया इंशुरंस कंपनी पर अच्छा-खासा भारी पडा है. यवतमाल जिला ग्राहक आयोग ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया है कि, तीन मजदूरों की मौत के मामले में कुल 3 लाख 78 हजार 469 रुपए संबंधित कंस्ट्रक्शन कंपनी को 12 फीसद वार्षिक ब्याज के साथ अदा किए जाए.
जानकारी के मुताबिक वर्धा जिले के नाचणगांव मार्ग पर सोनोरा-इंझाला गांव के निकट पुल का निर्माण कार्य चल रहा था और 24 जनवरी 2009 को निर्माणाधिन पुल की सेंट्रींग ढह जाने के चलते तीन मजदूरों की मौत हो गई थी. यह निर्माण कार्य औदार्य कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. नामक कंपनी द्वारा कराया जा रहा था. जिसमें संबंधित मजदूरों का बीमा युनाईटेड इंडिया इंशुरंस कंपनी की महाजनवाडी (यवतमाल) शाखा से निकलवाया था. मजदूरों की मौत के बाद निर्माण कार्य करवा रही कंपनी ने वर्धा के कामगार आयुक्त द्वारा दिए गए आदेशानुसार तीनों मजदूरों के परिवारों को कुल 6 लाख 34 हजार 198 रुपए की नुकसान भरपाई दी थी. परंतु बीमा कंपनी ने संबंधित कंपनी की ओर से किए गए भरपाई के दावे को नकार दिया था और केवल 2 लाख 55 हजार 729 रुपए की भरपाई मंजूर की थी. ऐसे में शेष 3 लाख 78 हजार 469 रुपए मिलने हेतु औदार्य कंस्ट्रक्शन कंपनी ने यवतमाल के जिला ग्राहक आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी. जिस पर आयोग के अध्यक्ष डॉ. रवींद्र उल्हास मराठे व सदस्य अमृता वैद्य की उपस्थिति में सुनवाई हुई. सुनवाई पश्चात ग्राहक आयोग ने कहा कि, बीमा कंपनी ने अनुचित प्रथा का अवलंब करते हुए सेवा देने में कोताही की है. अत: बीमा कंपनी द्वारा औदार्य कंस्ट्रक्शन कंपनी को 3 लाख 78 हजार 469 रुपए 12 फीसद ब्याज के साथ अदा किए जाए. साथ ही शारीरिक व मानसिक तकलीफ हेतु 15 हजार रुपए व शिकायत खर्च के 10 हजार रुपए भी अदा किए जाए.

Back to top button