महाराष्ट्र

ईवीएम उपयोग में आयटी कानून का भंग

हाईकोर्ट की आयोग को नोटिस

नागपुर/ दि. 16– ईवीएम, वीवीपैट, एसएलयू को सूचना तकनीक कानून लागू होता है. लोकसभा चुनाव में आयटी कानून का उल्लंघन कर उपरोक्त यंत्रों का उपयोग होगा. जिससे चुनाव पारदर्शी रूप से असंभव होने का दावा बंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में सोमवार को दायर याचिका में किया गया. न्या. नितिन सांबरे और न्या. अभय मंत्री की खंडपीठ ने आंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष विजय मानकर की याचिका विचारार्थ मंजूर कर केंद्र सरकार और भारत चुनाव आयोग को नोटिस जारी की है. नोटिस का उत्तर आगामी 9 मई से पहले देना है.

* नागपुर से हैं उम्मीदवार
विजय मानकर नागपुर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी है. उन्होंने याचिका में कहा है कि सूचना तकनीक कानून के अनुसार संगणक यंत्र का उपयोग करने से पहले डिजिटल सिग्नेचर, सर्टिफिकेट, मशीन की तकनीकी जानकारी आदि बातें अधिसूचित कर लोगों तक पहुंचाना आवश्यक है. इसलिए इस कानून का पालन किए बगैर लोकसभा चुनाव में ईवीएम, वीवीपैट और एसएलयू यंत्र का उपयोग नहीं होना चाहिए. उन्होंने अपने एड. नितिन मेश्राम और एड शंकर बोरकुटे के माध्यम से बैलेट पेपर से चुनाव लेने की मांग भी रखी. चुनाव आयोग की तरफ से एड. नीरजा चौबे प्रस्तुत हुई.

* चव्हाण की भी याचिका
नागपुर लोकसभा के एक ओर प्रत्याशी संतोष चव्हाण ने भी बैलेट पेपर से चुनाव कराने का अनुरोध करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. उनकी याचिका पर शीघ्र सुनवाई हो सकती है. उनकी एक याचिका पहले खारिज हो चुकी है. इस बार की अर्जी में उन्होंने ठोस मुद्दे लेकर कोर्ट के सामने आने की बात कहीं है.

 

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