महाराष्ट्र
दो साल से पहले तबादला शासनादेश का उल्लंघन : कोर्ट
मुंबई/दि.17 – बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मैट) के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया है. जिसके तहत मैट ने पिंपरी चिंचवड के सहायक पुलिस आयुक्त श्रीधर जाधव के नंदुरबार स्थित अक्कलकुआ के उपविभागीय अधिकारी के रुप में किए गए तबादले के आदेश को रद्द कर दिया था. मैट ने जाधव के तबादले को समान्य ट्रांसफर मानने से इन्कार कर दिया था. क्योंकि जाधव ने अपने पद पर दो साल कार्यकाल पूरा नहीं किया था. इसलिए जाधव का तबादला मध्यावधि ट्रांसफर था जो नियमों व सरकार की ओर से तबादले को लेकर जारी शासनादेश के दायरे में नहीं आता है.