मुंबई /दि. 30– जिलाधीश, उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ) व तहसीलदार के लिए अब उनके कार्यक्षेत्र में दौरे करना अनिवार्य कर दिया गया है. जिसके तहत जिलाधिकारी को हर महिने एक बार तथा एसडीओ व तहसीलदार को प्रति माह दो दिन अपने-अपने कार्यक्षेत्र में दौरे करने होंगे. इसे लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर आदेश जारी किए जाने की जानकारी देते हुए राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि, आदेश का उल्लंघन करनेवाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासन भंग की कार्रवाई की जाएगी.
सीएम फडणवीस के निर्देश पर जारी आदेश में जिलाधीश, एसडीओ व तहसीलदार स्तर के अधिकारियों से कहा गया है कि, वे अपने कार्यक्षेत्र अंतर्गत रहनेवाले सरकारी कार्यालयों को आकस्मिक भेंट दे और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जानेवाली योजनाओं पर कडाई के साथ अमल हो रहा है अथवा नहीं इसकी ओर व्यक्तिगत तौर पर ध्यान दें. साथ ही गांव स्तर पर लोगों से संवाद साधते हुए उनकी समस्याओं व दिक्कतों को जाने तथा उनका निराकरण भी करें. इसके अलावा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा सर्वसामान्यों के साथ व्यवहार संवेदनशील व सौजन्यपूर्ण है अथवा नहीं, इसकी भी तस्दीक करें, ऐसा भी इस आदेश में कहा गया है.
* दौरों की रिपोर्ट भी देनी होगी
– अपने द्वारा किए गए दौरे से संबंधित रिपोर्ट जिलाधीश को विभागीय आयुक्त के पास तथा एसडीओ व तहसीलदार को जिलाधीश के पास प्रस्तुत करनी होगी.
– ज्ञात रहे कि, सीएम फडणवीस ने राजस्व विभाग को 100 दिनों का कार्यप्रारुप दिया है. जिसे कडाई से अमल में लाया जा रहा है अथवा नहीं इसकी पडताल भी संबंधित अधिकारियों को अपने इस दौरे के तहत करनी होगी.
* जिलाधीश सहित पूरी यंत्रणा अपने कार्यक्षेत्र के दौरे पर रहे, यह इस आदेश का मुख्य उद्देश्य है. संभागीय आयुक्तों द्वारा भेजी जानेवाली रिपोर्ट पर राजस्व मंत्रालय द्वारा विशेष ध्यान दिया जाएगा तथा इसकी जानकारी को सेवा पुस्तिका में भी दर्ज किया जाएगा.
– चंद्रशेखर बावनकुले, राजस्व मंत्री.