मतदाता पहचानपत्र-आधार क्रं. जोडना 1 अगस्त से
मुंबई/ दि. 8-आधार कार्ड और पैन कार्ड परस्पर जोडने पर अब आधार कार्ड और मतदाता पंजीयन कार्ड एक साथ जोडे जायेंगे. इस संबंध में केन्द्रीय चुनाव आयोग की सूचनानुसार आधार कार्ड और मतदाता पंजीयन कार्ड जोडने के इच्छुक , इस संबंध में चुनाव संबंधी सेवा अच्छी तरह दे सकते है, ऐसा आयोग का कहना है. मुंबई में 1 अगस्त से यह प्रक्रिया शुरू की जायेगी, ऐसी जानकारी मुंबई उपनगर जिलाधिकारी निधी चौधरी ने दी है. इसके लिए मतदाता ऑनलाइन अथवा अॅप के आधार पर स्वयं ही जोड सकेंगे. जिसके कारण एक ही मतदाता का दो बार पंजीयन होने पर उसमें सुधार करना संभव हो सकेगा. राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने राज्य के सभी विभागीय आयुक्त, सभी जिलाधिकारी, जिला चुनाव अधिकारियों को भेजे गये पत्र में आधार कार्ड और पहचान पत्र को जोडने के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिया है. इससे पूर्व केन्द्रीय चुनाव आयोग ने 23 जून 2022 के आदेश में चुनाव नियम(सुधारना), अधिनियम 2021 के अनुसार लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1195 में सुधारना की है. जिसमें धारा 23 नुसार मतदाता सूची में विवरण जोडने के साथ प्रमाणीकरण के लिए मतदाता की ओर से एच्छिक स्वरूप में आधार कार्ड की जानकारी इकट्ठा करने का समावेश हेै. जिलाधिकारी, जिला चुनाव अधिकारी ने प्राधिकृत किए मतदाता सुविधा केन्द्र, ई-सेवा केन्द्र इनके साथ नागरिक सेवा केन्द्र की मदद से ही अधिकारी सूचना इकट्ठा करेंगे.
1 अगस्त से शुरू होनेवाली इस प्रक्रिया अंतर्गत 1 अप्रैल 2023 तक अथवा इससे पूर्व मतदाता सूची में समावेश रहनेवाले प्रत्येक व्यक्ति अपना आधार क्रमांक मतदाता पहचान पत्र को जोड सकते है. इस प्रक्रिया के लिए जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से विशेष उपक्रम हाथ में लिए जायेंगे.
ऑनलाइन द्बारा आधार क्रमांक डालने के लिए पोर्टल अॅप की सुविधा दी जायेगी. यह जोडने के लिए आधार व मतदाता पहचानपत्र ेमें लिंग, नाम, जन्म दिनांक में तफावत न हो, मतदाता पहचान पत्र व आधार कार्ड सही होने की जांच करनी चाहिए, ऐसा भी एक ज्येष्ठ अधिकारी ने कहा है.