पानी का रेट 10 प्रतिशत बढा
घरेलू और औद्योगिक दोनों प्रकार के ग्राहक का बढेगा बिल
पुणे / दि. 2- प्रदेश में घरेलू उपयोग के पानी पर प्रति हजार लीटर पर 6 से 12 पैसे और औद्योगिक यूनिट के लिए 1.21 रूपए- 2.42 रूपए प्रति हजार लीटर दाम बढाए गये हैं. सोमवार 1 जुलाई से नये रेट लागू हो जाने की जानकारी देते हुए महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण का कहना है कि प्रक्रिया उद्योगों को 18.15 से 36.3 रूपए प्रति हजार लीटर दाम बढाए गये हैं. किसानों के लिए पानी के रेट यथावत रहेंगे. जल संपदा विभाग ने पिछले वर्ष रेट बढाने का निर्णय किया था. किंतु अब 1 जुलाई से रेट बढे हैं. यह रेट 10 प्रतिशत होने का दावा एक खबर में किया गया है.
* प्राधिकरण को हैं अधिकार
महाराष्ट्र जल संपत्ति नियमन प्राधिकरण को प्रदेश के सभी बांधों से छोडे जाते पानी के रेट तय करने का अधिकार हैं. प्राधिकरण ने फरवरी 2022 में रेट बढाने का प्रस्ताव किया था. रेट पर आपत्ति और सुझाव मांगे गये थे. उसी वर्ष अप्रैल से रेट बढाए जाने थे. किंतु प्रक्रिया में समय लगा. अब 2024- 25 आर्थिक वर्ष में 10 प्रतिशत बढोत्तरी प्रस्तावित की गई है.
* मंजूर कोटे से अधिक तो रेट ज्यादा
पानी का इस्तेमाल मंजूर कोटे से अधिक रहने पर उसके रेट अधिक होंगे. यहां प्राधिकरण ने बिजली कंपनी जैसा नियम अपनाया है. मनपा को देय रेट से डेढ गुना रेट और 125 % से अधिक उपयोग पर 3 गुना रेट वसूला जायेगा. स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं ने गंदे पानी के नैसर्गिक प्रवाह या लहर में छोडने से पहले महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मापदंडों के अनुसार प्रक्रिया करना आवश्यक हैं. गंदा पानी प्रक्रिया प्रकल्प स्थापित नहीं किया तो दोगुना वसूली की जायेगी.
इस बीच जल संपदा विभाग के मुख्य अभियंता एच वी गुणाले ने रेट बढाए जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि सोमवार से नई दरें लागू हो गई है. किसानों के लिए पानी पट्टी कर में कोई बढोत्तरी नहीं की गई है.