महाराष्ट्र

सेना सांसद भावना गवली मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई?

औरंगाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा सवाल

  • सीए उपेंद्र मुले ने सांसद गवली के खिलाफ दायर की है याचिका

  • सांसद गवली पर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने का लगा है आरोप

औरंगाबाद/दि.4 – यवतमाल-वाशिम संसदीय क्षेत्र की शिवसेना सांसद भावना गवली के खिलाफ औरंगाबाद निवासी चार्टर्ड अकाउंटंट उपेंद्र गुणवंतराव मुले ने गुंडों के जरिये मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत मुंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद खंडपीठ में दर्ज करायी है. साथ ही पुलिस पर भी आरोप लगाया है कि, पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज करने में आनाकानी की है. जिसकी वजह से उनकी जान के लिए खतरा है. इस मामले को लेकर गत रोज हुई सुनवाई के दौरान न्या. वी. के. जाधव तथा न्या. श्रीकांत कुलकर्णी ने पुलिस से इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है, इसकी जानकारी आगामी 30 अगस्त तक अदालत में पेश करने के निर्देश दिये है.
औरंगाबाद निवासी चार्टर्ड अकाउंटंट उपेेंद्र मुले द्वारा एड. अमोल गांधी के मार्फत हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका के मुताबिक सीए उपेंद्र मुले तथा सांसद भावना गवली के बीच वर्ष 2008 से व्यवसायिक संबंध थे. पश्चात सांसद भावना गवली पर श्री बालाजी सहकारी पार्टीकल बोर्ड कारखाने की बिक्री में करोडों रूपयों का आर्थिक घोटाला किये जाने का आरोप लगा था और शिवसेना के पूर्व उप शहर प्रमुख हरीश सारडा ने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में याचिका दाखिल की थी. पश्चात सांसद भावना गवली ने अपने स्वीय सहायक अशोक गांडोले द्वारा 25 करोड रूपयों का अपहार किये जाने की बात कहते हुए सीए उपेंद्र मुले को सितंबर 2019 में गैरकानूनी व फर्जी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा था. किंतु सीए उपेंद्र मुले ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया. लेकिन इसके बावजूद सांसद भावना गवली ने मुले पर दबाव डालकर रिपोर्ट बनाने हेेतु अपने गुंडे भेजे. जिन्होंने सीए उपेंद्र मुले के साथ मारपीट करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी. पश्चात मुले ने 31 अक्तूबर 2019 को मुकुंदवाडी पुलिस थाने सहित औरंगाबाद के पुलिस आयुक्त के पास सांसद भावना गवली व उनके समर्थक सईद खान सहित अन्य पांच से छह लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी. जिससे चीढकर सांसद भावना गवली ने अपने समर्थकों के जरिये मुले के खिलाफ राज्य में पांच अलग-अलग स्थानोें पर अपहार के फर्जी मामले दर्ज कराये. साथ ही मुले के घर पर गुंडे पहुंचकर धमकियां देने लगे. जिसकी वजह से मुले अपना घर छोडकर होटल में रहने लगे और उन्होंने अपनी जान पर खतरा रहने की बात कहते हुए पुलिस सुरक्षा की भी मांग की. लेकिन उन्हें पुलिस सुरक्षा नहीं दी गई और उनकी शिकायत भी दर्ज नहीं की गई. ऐसे में उन्होंने औरंगाबाद हाईकोर्ट में सांसद भावना गवली के खिलाफ अपराध दर्ज करने हेतु याचिका दाखिल की. जिस पर विगत 2 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने पुलिस से जानना चाहा कि, शिकायतकर्ता की ओर से दर्ज करायी गयी शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई की है. इस समय सरकारी वकील ने हलफनामा पेश करने हेतु कुछ समय की मुदत मांगी. जिसके बाद अदालत ने पुलिस आयुक्त तथा मुकुंदवाडी पुलिस थाने के अधिकारियों को आगामी 30 अगस्त तक अपना शपथपत्र पेश करने का निर्देश दिया है.

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