गडचिरोली जिले में ऑनलाईन पढ़ाई की क्या शिकायतें हैं?
उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से मांगा उत्तर
नागपुर/दि.19-गडचिरोली जिले के दुर्गम भागों में ऑनलाईन शिक्षण व मध्यान्ह भोजन के संदर्भ में विद्यार्थियों की क्या शिकायतें है, इसकी जानकारी लेकर एक सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश मुंबई उच्च न्यायालय के नागपुर खंडपीठ ने राज्य सरकार को शुक्रवार को दिए.
मामले पर न्यायमूर्तिद्वय नितीन जामदार व अनिल पानसरे के समक्ष सुनवाई हुई. 2020 में गडचिरोली जिले के 10 शालेय विद्यार्थियों ने उच्च न्यायालय को पत्र लिखकर ऑनलाइन पढ़ाई व मध्यान्ह भोजन उपलब्ध नहीं होने की शिकायत की थी. जिसके चलते इस संदर्भ में न्यायालय ने स्वयं ही जनहित याचिका दाखल की है.
केंद्रीय दूरसंचार विभाग ने न्यायालय में दाखल किए प्रतिज्ञा पत्र के अनुसार गडचिरोली जिले के 829 से अधिक गांवों में इंटरनेट सुविधा नहीं तो अॅन्युअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (असर-2020) अनुसार ग्रामीण भागों में सिर्फ 76.3 प्रतिशत विद्यार्थियों के पास ही स्मार्ट फोन है. वहीं अनेक गांवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं रहती.
ऑनलाईन पढ़ाई के लिए स्मार्ट फोन, इंटरनेट व बिजली यह तीन सुविधा आवश्यक है. लेकिन ये सुविधाएं न होने से हजारों विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित है.बावजूद इसके विद्यार्थी फिलहाल स्कूल में नहीं जाने से उन तक मध्यान्ह भोजन या इसके बदले पैसे पहुंचाने के लिए उपाय योजना भी नहीं की गई. एड. फिरदौस मिर्जा ने न्यायालय मित्र के रुप में काम देखा.