जैविक कचरा निपटारे हेतू कौन से कदम उठाएं
मुंबई/ दि.१४ – मुंबई हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार से पूछा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी किये गए दिशा निर्देशों के अनुसार कोरोना मरीज से जुडे पीपीई कीट व मास्क तथा दूसरे जैविक कचरे को नष्ट करने के लिए महानगरपालिकाओं व जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं. मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी की खंडपीठ ने कहा कि उन्होंने एक वीडियो देखा और खबर पढी है. जिसमें अस्पताल के एक कोने में इस्तेमाल किए गए पीपीई कीट, मास्क व अन्य कचरे का ढेर लगा है. यह अस्पताल में आने वाले व अन्य मरीजों के लिए घातक साबित होगा. ऐसे कचरे को अलग-अलग करके नष्ट किया जाना चाहिए. केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए है. तो क्या इस दिशा निर्देश के तहत राज्य सरकार ने महानगरपालिकाओं व जिलाधिकारियों को सूचानाएं जारी की है.