महाराष्ट्र

न्यायालयीन कामकाज हेतु होगा सफेद कागज का इस्तेमाल

उच्च न्यायालय ने दी अनुमति

मुंबई/दि.15 – न्यायालयीन कामकाज के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हरे रंग का मोटा लीगल/लेजर कागज इस्तेमाल करने की परंपरा अब बंद होने वाली है. इस कागज की बजाय ए-4 आकार के सफेद कागज का इस्तेमाल करने की अनुमति उच्च न्यायालय ने बुधवार को दी. वहीं शुरुआत में व आखिर में या कोई भी पन्ना खाली न रखते हुए एक के पीछे एक प्रिंटिंग करने की अनुमति न्यायालय ने दी.
न्यायालयीन व प्रशासकीय कामकाज के लिये इस्तेमाल किये जाने वाला लंबाई व चौड़ाई में बड़ा हरे रंग का कागज इस्तेमाल करने की बजाय ए-4 आकार का सफेद रंग का कागज इस्तेमाल करने की व उस कागज पर आगे-पीछे प्रिंट निकालने की अनुमति दी जाये, ऐसी मांग करने वाली जनहित याचिका व्यवसाय से वकील रहने वाले अजिंक्य उडाणे ने न्यायालय में दाखल की. इस याचिका पर सुनवाई मुख्य न्या.दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी की खंडपीठ में थी.
ए-4 कागज के कारण व उस पर आगे-पीछे प्रिंटिंग करने की अनुमति दी गई तो कागज निर्मिति के लिए कम मात्रा में पेड़ काटे जायेंगे व उच्च न्यायालय में यह याचिका रखने के लिये कम जगह लगेगी, ऐसा याचिका में कहा गया है.
उच्च न्यायालय प्रशासन की ओर से एड. एस.आर. नारगोलकर ने न्यायालय को बताया कि अच्छे दर्जे का ए-4 आकार का कागज इस्तेमाल करने संबंधी व उस कागज के दोनों तरफ प्रिंट निकालने की अधिसूचना निकाली गई है. इस अधिसूचना के कारण याचिका कर्ता की शिकायत का निवारण हुआ है. जिस पर याचिकाकर्ता के वकील ने यह नियम राज्य के सभी कनिष्ठ न्यायालयों के लिये लागू करने की विनती न्यायालय से की.

Related Articles

Back to top button