महाराष्ट्र

राजनीतिक दलों पर कार्रवाई क्यों नहीं

होर्डिंग को लेकर हाईकोर्ट ने जारी की नोटीस

* मुंबई मनपा को भी जमकर लिया आडे हाथ
मुंबई /दि.21– गैरकानूनी होर्डिंग व बैनर के संदर्भ में हाईकोर्ट ने बेहद कठोर भूमिका अपनाते हुए राजनीतिक दलों को जोरदार झटका दिया है. अदालती आदेश का उल्लंघन कर अवमानना करने के मामले में कार्रवाई क्यों न की जाये, यह सवाल पूछते हुए हाईकोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों के नाम नोटिस जारी की है. साथ ही राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई करने में असफल साबित हुई मुंबई मनपा को भी अदालत ने जमकर आडे हाथ लिया है.
जनवरी 2017 में जारी किये गये आदेश का अब यदि उल्लंघन होता है, तो मनपा आयुक्त व पालिका मुख्याधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करनी पडेगी, ऐसी चेतावनी मुंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति देवेंद्रकुमार उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर की खंडपीठ द्वारा दी गई. अपने कार्यकर्ताओं को गैर कानूनी होर्डिंग लगाने से रोका जाएगा, ऐसी गारंटी भाजपा, शिवसेना, राकांपा, कांग्रेस व मनसे सहित अन्य दलों ने अदालत को दी थी. परंतु उस गारंटी का भी कोई पालन नहीं किया जा रहा. जिसे लेकर हाईकोर्ट ने संताप व्यक्त किया. साथ ही इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 27 जनवरी 2025 को करना तय किया गया.

* अन्यथा मनपा को भी नोटीस
शहर में अवैध तरीके से लगे होर्डिंग को हटाने के लिए वास्तुत: अदालत के आदेश की आवश्यकता ही नहीं है. यह काम सरकार एवं मनपा प्रशासन का है. ऐसे में अदालत को कठोर कार्रवाई करने हेतु मजबूर न किया जाये. इसे लेकर हम संबंधितों को समय रहते सतर्क कर रहे है. अन्यथा हमें महानगरपालिका व नगरपालिकाओं के प्रमुख अधिकारियों के खिलाफ भी अदालत की अवमानना के संदर्भ में कार्रवाई करने की नोटीस जारी करनी होगी, ऐसी चेतावनी भी मुंबई हाईकोर्ट द्वारा स्थानीय स्वायत्त निकायों के नाम जारी की गई.

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