महाराष्ट्र

रेस्टॉरेंट बंद होने पर लायसेंस शुल्क की वसूली क्यों ?

मुंबई उच्च न्यायालय का मुंबई पुलिस से सवाल ?

मुंबई/दि.23 – लॉकडाउन में रेस्टारेंट बंद होने पर आप लायसेंस शुल्क कैसे वसूल करते हो, ऐसा सवाल मुंंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई पुलिस से किया है. उसी प्रकार तत्काल शुल्क जमा न करे ऐसा अंतरिम आदेश रेस्टॉरेंट चालको को दिया है.
कोरोना के कारण मार्च 2020 से राज्य में और देश में लॉकडाउन शुरू हो गया था. जिसके कारण रेस्टॉरेंट, होटल, कार्यालय ऐसे सभी व्यावसायिक आस्थापना को ताले लग गये थे. ऐसा होने पर भी पुलिस आयुक्तालय कार्यालय ने होटल चालको को 2018 से लायसेंट शुल्क जमा करने की नोटिस दी है तथा यदि शुल्क जमा नहीं किया तो रेस्टॉरेंट बंद कर दिया जायेगा. ऐसी चेतावनी दी गई. इस नोटिस को होटल व्यावसायिको ने उच्च न्यायालय में याचिका द्वारा आव्हान दिया है.
न्या. गौतम पटेल और न्या. माधव जमादार की खंडपीठ के कारण याचिका पर सुनवाई हुई. पुलिस लायसेंस शुल्क वसूली की भूमिका स्पष्ट करे, ऐसा निर्देश न्यायालय ने दिया. 27 जनवारी 2022 को अगली सुनवाई होगी.

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