मराठा आरक्षण पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे : चव्हाण
मुंबई/दि.५ – मराठा आरक्षण रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समीक्षा के लिए गठित इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले की अध्यक्षता वाली समिति ने राज्य सरकार को मराठा आरक्षण के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की सिफारिश की है. प्रदेश के सार्वजनिक निर्माण कार्य मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमिति के अध्यक्ष अशोक चव्हाण ने यह जानकारी दी. चव्हाण ने कहा कि भोसले समिति ने रिपोर्ट में 40 से अधिक कानूनी मुद्दों के आधार पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का सुझाव सरकार को दिया है. समिति ने कहा है कि, आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा और 102 वें संविधान संशोधन के फैसले की चुनौती देने की स्थिति है. चव्हाण ने कहा कि, केेंद्र सरकार ने कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट में 102 वें संविधान संशोधन के संबंध में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है. इसमें केवल आरक्षण देने के लिए राज्य के अधिकार कायम रखने के बारे में उल्लेख है. चव्हाण ने कहा कि जब तक आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा को बढाया नहीं जाता है तब तक राज्य को आरक्षण के अधिकार देने से कोई फायदा नहीं है. इसलिए केंद्र सरकार को आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा को शिथिल करने पर विचार करना चाहिए. इसके लिए यदि जरुरत पडी तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे.