महाराष्ट्र

अब संपत्ति निहाय लागू होगी रेडीरेकनर दरें?

पंजीकरण व मुद्रांक शुल्क विभाग की पहल

* प्रयोग के लिए पहले मुंबई से परीक्षण, फिर राज्य में निर्णय
* 16 को बैठक
पुणे/दि.11-फिलहाल एक निश्चित क्षेत्र के लिए रेडीरेकनर यानी मूल्य दर की घोषणा की गई है. इनमें से प्रत्येक संपत्ति पर एक ही दर लागू होती है. हालांकि, जैसे-जैसे संपत्ति के मूल्य में उतार-चढाव होता है, मकान मालिक या बिल्डर को नुकसान उठाना पडता है. इस अंतर को दूर करने के लिए, पंजीकरण और स्टांप शुल्क विभाग ने अब संपत्ति-वार रेडी रेकनर दरें लागू करने की पहल की है. इसके लिए सबसे पहले यह प्रयोग मुंबई में लागू करने के लिए परीक्षण करने का निर्णय लिया गया है.
राज्य सरकार ने रेडीरेकनर दरों में औसतन 4 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है, और यह वृद्धि 1 अप्रैल से लागू की गई है. मुंबई को छोडकर, अन्य महापालिका क्षेत्रों में औसतन 6 प्रतिशत की वृद्धि की गई है.
* आगामी 16 अप्रैल को बैठक
-इस संबंध में, पंजीकरण और स्टांप शुल्क विभाग ने यह परीक्षण करने का निर्णय लिया है कि क्या मुंबई में प्रायोगिक आधार पर संपत्ति निहाय रेडीरेकनर दरों की घोषणा की जा सकती है.
-इसी सिलसिले में 16 अप्रैल को मुंबई में विधायकों के साथ पंजीयन एवं स्टांप शुल्क विभाग के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई है. इसके बाद मुंबई में संपत्ति के हिसाब से अलग-अलग दरें लागू करने के लिए अध्ययन किया जाएगा.
-इसमें आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इस प्रयोग को पुणे, ठाणे, नासिक, नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर जैसे महत्वपूर्ण बडे शहरों में लागू करने का निर्णय लिया जाएगा.

* बैठक में होगा निर्णय
संपत्ति निहाय रेडीरेकनर लागू करने संबंधी 16 अप्रैल की बैठक में निर्णय होगा. इसके लिए क्या करना होगा, इस पर भी चर्चा होगी. इसके बाद राज्य में लागू करने का नियोजन किया जाएगा. शुरुआत में मुंबई में इसका प्रयोग किया जाएगा.
रवींद्र बिनवडे,
पंजीकरण महानिरीक्षक तथा मुद्रांक नियंत्रक,
पुणे

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