महाराष्ट्र

क्या अवैध मान लिए जाएंगे बगैर फास्टैग वाले वाहन

High Court का केंद्र से सवाल

मुंबई/दि.20 – बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या बगैर फास्टैग वाले वाहन अवैध माने जाएंगे? क्या वे सडकों पर नहीं चल सकते हैं? हाईकोर्ट में वाहनों में फास्टैग की अनिवार्यता से जुडे निर्णय के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है.
फास्टैग एक इलेक्ट्रानिक टोल चिप है, जिसे सरकार ने राष्ट्रीय महामार्ग पर स्थित टोल प्लाजा से गुजरनेवाले सभी वाहनों में लगाना अनिवार्य किया है. इस बारे में सामाजिक कार्यकर्ता अर्जुन खानापुरे ने कोर्ट में याचिका दायर की है. मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी की खंडपीठ के समक्ष याचिका पर सुनवाई हुई. याचिका पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने कहा कि, क्या जिन वाहनों में फास्टैग नहीं लगे है, ऐसे वाहन अवैध? इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सालिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि, जो लोग फास्टैग को समझ नहीं पा रहे हैं, उनकी मदद व मार्गदर्शन के लिए टोल प्लाजा पर मार्शल तैनात किए गए हैं. मोटर व्हीकल कानून में संसोधन के बाद फास्टैग अनिवार्य हो गया है. इसके अलावा हमने कार्ड से भुगतान की सुविधा रखी है.

Related Articles

Back to top button