मुंबई/दि.28– सुपर मार्केट या वॉक इन स्टोअर में शेल्फ-इन-शॉप पद्धति से वाइन की बिक्री यह संकल्पना चलाये जाने का निर्णय बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया. इस संकल्पना के कारण डिपार्टमेंटल स्टोअर, सुपर मार्केट में स्वतंत्र विभाग कर वाइन की बिक्री की जा सकेगी. इस निर्णय का लाभ छोटे वाइनरी घटकों को व किसानों को मिल सकेगा.
राज्य में फिलहाल फल, फूल, केले व शहर से वाइन उत्पादित की जा रही है. वाइन तैयार होती है, मात्र वह विपणन करने में असमर्थन है. ऐसी वाइन सीधे सुपर मार्केट या वॉक इन स्टोअर में शेल्फ इन शॉप पद्धति से करने की सुविधा उपलब्ध होने पर उसका लाभ छोटी वाइनरी घटकों को व पर्याय से राज्य के किसानों को मिल सकेगा.
* क्या है शर्ते?
– इसके लिए कम से कम 100 चौ. मी. क्षेत्रफल वाले और पंजीकृत सुपर मार्केट या वॉक इन स्टोअर पात्र ठहराये जाएंगे.
– इस स्थान पर 2.25 घनमीटर आकार की एक ही तालाबंद आलामारी रखी जा सकेगी.
– परवानाधारक ग्राहक ही इस सुपरमार्केट से वाइन ले सकेंगे.
– इस निर्णयानुसार वाइन बिक्री करने वाले सुपर मार्केट एवं स्टोअर को शैक्षणिक व धार्मिक स्थल से अंतर का निर्बंध लागू रहेगा.