नागपुर/दि.9 – नागपुर, अकोला-वाशिम के विधानपरिषद चुनाव के समय शराब की दूकान बंद रखे जाने के आदेश को मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने स्थगति दी है. जिसमें अब मतदान के दिन 5 बजे तक तथा मतगणना के दिन परिणाम घोषित होने तक ही शराब की दूकानें बंद रहेगी. जिलाधिकारी व्दारा दिए गए आदेश को लेकर राज्य के वाईन मर्चेंट संगठना व्दारा मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में याचिका दाखिल की गई थी.
इस मामले में न्यायमूर्ति अविनाश घरोटे के समक्ष सुनवाई की गई. याचिका के अनुसार नागपुर व अकोला-वाशिम इन दो निर्वाचन क्षेत्रों में विधान परिषद चुनाव के दौरान शराब की दूकानेंं बंद रखी जाने के आदेश जिलाधिकारी व्दारा जारी किए गए थे. आदेशानुसार बुधवार 8 दिसंबर को दोपहर 4 बजे से 10 दिसंबर दोपहर 4 बजे तक शराब की दूकानें बंद रखी जाए ऐसा कहा गया था. जिसमें राज्य की वाईन मार्ट मर्चेंट संगठना ने नागपुर न्यायालय में चुनौती दी थी. जिस पर न्यायालय व्दारा स्थनागादेश जारी किया गया. अब सिर्फ मतदान के दिन शाम 5 बजे तक तथा मतगणना के दिन परिणाम आने तक ही शराब की दूकानें बंद रहेगी.