महाराष्ट्र

प्रदेश में एप से चलेगी पीली ई- बाइक टैक्सी

12 साल से कम उम्र के बच्चे सफर नहीं कर पायेंगे

मुंबई/ दि. 23-प्रदेश सरकार ने एक लाख की आबादी वाले सभी शहरों में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी (दुपहिया टैक्सी)एग्रीगेटर सेवा शुरू करने के लिए नीति को मंजूरी दी है. बाइक टैक्सी सेवा के लिए मोबाइल एप और वेबसाइट तैयार की जायेगी. बाइक टैक्सी के किराए का नियंत्रण संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के जरिए किया जायेगा. बाइक टैक्सी में जीपीएस ट्रैकिंग आपातकालीन संपर्क सुविधा , ड्राइवर और यात्री के लिए हेलमेट अनिवार्य होगा. सोमवार को राज्य के गृह विभाग ने इस संबंध मेंं शासनादेश जारी किया है. बाइक टैक्सी के लिए ड्राइवर का लाइसेंस पांच साल के लिए वैध रहेगा. जिन कंपनियों के पास कम से कम 50 बाइक टैक्सी होगी. ऐसी कंपनियों को बाइक टैक्सी के लिए एक ही लाइसेंस दिया जायेगा. कंपनियों को इसके लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण के पास आवेदन करना होगा. बाइक टैक्सी के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र, वैध लाइसेंस, वाहन बीमा होना अनिवार्य होगा. सभी बाइक टैक्सी पीले रंग की होगी. जिस पर बाइक टैक्सी लिखना अनिवार्य होगा. बाइक टैक्सी पर सेवा प्रदाता का नाम और संपर्क क्रमांक भी लिखना आवश्यक होगा.

केवल एक यात्री कर सकेगा सफर
ड्राइवर बाइक टैक्सी पर केवल एक यात्री को बिठा सकेंगे. 12 साल से कम आयु वाले बच्चों को बाइक टैक्सी पर सफर करने की अनुमति नहीं होगी. महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी बाइक टैक्सी में यात्री और ड्राइवर के बीच विभाजक लगाया जायेगा. बारिश के सीजन में ड्राइवर और यात्री को सुरक्षा के लिए आच्छादन की व्यवस्था करनी होगी. बाइक टैक्सी के लिए ड्राइवर और यात्रियों को हादसा और मृत्यु दोनों के लिए बीमा सुरक्षा सेवा -प्रदाता को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा. बाइक टैक्सी प्रति फेरा अधिकतम 15 किमी दूरी तक चलाई जा सकेगी.

* बाइक पुलिंग के लिए अनुमति
बाइक टैक्सी के पुलिंग के लिए अनुमति होगी. लेकिन बाइक टैक्सी इलेक्ट्रीक ही होनी चाहिए. कार पुलिंग के लिए बाइक टैक्सी के मालिक अपनी यात्रा के दौरान रस्ते में कुछ और लोगों को बिठा सकेंगे. पुलिंग करनेवालों को शहर अंतर्गत प्रतिदिन 4 फेरे और शहर के बाहर प्रतिदिन 2 फेरा करने की अनुमति होगी. इसके लिए ड्राइवरों को दिया जानेवाला किराया ही वसूला जायेगा. बाइक टैक्सी के नियमावली में संशोधन करने के लिए परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार को प्राधिकृत किया गया है.

*50 प्रतिशत रखनी होगी महिला ड्राइवरों की संख्या
बाइक टैक्सी के ड्राइवरों की आयु 20 से 50 साल के बीच होगी. ड्राइवरों को प्रति दिन 8 घंटे बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति होगी ड्राइवरों को मोटर वाहन नियमों का पूरी तरह से पालन करना होगा. कुछ समय बाद महिला ड्राइवरों की संख्या बढाकर 50 प्रतिशत करने की जिम्मेदारी कंपनी की होगी. सभी लाइसेंस धारक कंपनियों को आधारभूत सुविधा टैक्सी स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन पार्किंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा. े

 

Back to top button