धारणी के किसानों के जान से खिलावाड महावितरण को पडा महंगा
कनेक्शन देने में उदासिनता, हाईकोर्ट का झटका

नागपुर/दि.15- किसानों द्बारा बार-बार अनुरोध करने के बावजूद विद्युत कनेक्शन देने में उदासिनता दिखाना महावितरण कंपनी को महंगा पडा. मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने महावितरण की यह कृति किसानों की जान से खेलनेवाली है, ऐसा निरीक्षण दर्ज कर इस संबंध में खुद ही जनहित याचिका दायर कर ली.
अमरावती जिले के धारणी तहसील के 62 किसानों ने खेत में बिजली कनेक्शन के लिए महावितरण कंपनी को आवेदन प्रस्तुत किया हैं. इसके बदले महावितरण ने किसानों से विशेष रकम भी स्विकारी हैं. लेकिन अनेक माह बितने के बावजूद महावितरण ने विद्युत कनेक्शन देने पर निर्णय नहीं लिया है. इस कारण किसानों को उच्च न्यायालय में गुहार लगानी पडी. न्यायमुर्ति अनिल किलोर व न्यायमूर्ति रजनीश व्यास के सामने सुनवाई हुई.
* बिजली यह खेती के लिए किसानों की जीवनरेखा
बिजली यह कृषि काम के लिए जीवनरेखा है. महावितरण कंपनी इस वस्तुस्थिति को अनदेखी कर किसान को बिजली से कैसे वंचित रख सकती है. महावितरण की यह कृति प्रथमदर्शनी संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करनेवाली है, ऐसा न्यायालय ने कहा.
* एड. देव न्यायालय मित्र
न्यायालय ने जनहित याचिका का कामकाज देखने के लिए एड. रोहन देव की न्यायालय मित्र के रूप में नियुक्ति की हैं. एड. देव द्बारा नियमानुसार याचिका तैयार की जाए और किसानों के हित के लिए कौनसी उपाययोजना करने की आवश्यकता है, इस बाबत जानकारी देने कहा गया हैं. साथ ही राज्य सरकार व महावितरण कंपनी को नोटिस देकर इस पर 9 जनवरी तक जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.





