केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में बडा और सख्त बदलाव
1 जनवरी से किया जा रहा अमल

* पांच बार ट्रैफिक नियम तोडा तो आरटीओ की सीधी कार्रवाई
* लाइसेंस के साथ वाहन का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द
* छोटी-छोटी गलतियां पडेंगी भारी
पिंपरी-चिंचवड/दि.11-केंद्र सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में बडा और सख्त बदलाव किया है. सडक हादसों पर लगाम लगाने और लापरवाह वाहन चालकों को अनुशासन का पाठ पढाने यह कदम उठाया है. नए नियमों के अनुसार यदि कोई चालक एक साल में पांच बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है. कुछ गंभीर मामलों में वाहन का रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) रद्द करने का भी प्रावधान किया गया है. ये नियम 1 जनवरी-26 से पूरे देश में लागू हो चुके हैं. अब वाहन चालक की हर गलती डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज होगी. बार-बार नियम तोडने वालों को केवल जुर्माना भरकर नहीं छोडा जाएगा. आरटीओ को सीधे कार्रवाई के अधिकार दिए गए हैं.
पिंपरी चिंचवड प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के मुताबिक नए प्रावधानों में ई-चालान जारी होने के बाद वाहन मालिक को 45 दिन की समय सीमा दी जाएगी. उस दौरान या तो जुर्माना भरना होगा या चालान के खिलाफ अपील करनी होगी. तय समय में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर माना जाएगा कि संबंधित वाहन चालक ने उल्लंघन स्वीकार कर लिया है. उसे नियम उल्लंघनकर्ता की श्रेणी में दर्ज किया जाएगा. लाइसेंस रद्द जैसी बडी कार्रवाई से पहले चालक को आरटीओ में बात रखने का अवसर दिया जाएगा. अपील खारिज होने पर कार्रवाई तय मानी जाएगी.
* छोटी-छोटी गलतियां पडेंगी भारी
नए नियमों में 24 तरह के ट्रैफिक उल्लंघनों की सूची बनाई गई है. इनमें से किसी भी पांच नियमों को एक साल में तोडने पर कडी कार्रवाई होगी. इसके अनुसार बिना हेलमेट वाहन चलाना, सीटबेल्ट न लगाना (चालक व सहयात्री), ट्रिपल सीट, तेज रफ्तार, सिग्नल जंपिंग, नो एंट्री में वाहन ले जाना, सलत दिशा में ड्राइविंग, मोबाइल पर बात करवा, खतरनाक ओवरटेक, शराब पीकर वाहन चलाना, साइलेंसर से छेडछाड, प्रेशर हॉर्न का दुरुपयोग, बिना लाइसेंस वाहन चलाना, बिना बीमा वाहन, फैंसी नंबर प्लेट, एंबुलेस/दमकल को रास्ता न देना, पैदल यात्री कॉसिंग का उल्लंघन, जेबरा क्रॉसिंग पर गाडी रोकना, ओवरलोडिंग, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट वाहन, काली फिल्म, प्रदूषण प्रमाण पत्र न होना और नाबालिग द्वारा वाहन चलना जैसे गलतियों पर अब कडी नजर रखी जाएगी.
गेम चेंजर साबित होंगे नए नियम
नए नियम सडक अनुशासन के लिए गेम चेंजर साबित होंगे. हादसों में कमी लाने के लिए उनका सख्ती से पालन कराया जाएगा. नियम तोडने वालों को अब लाइसेंस और वाहन चलाने के अधिकार से हाथ धोना पड सकता है.
-राहुल जाधव, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,
पिंपरी-चिंचवड





