मां-बेटी पर हमले का आरोपी हुआ बरी

अमरावती/दि.12 – बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत अंजनगांव बारी में पुराने में विवाद के चलते पडोस में रहनेवाली महिला और उसकी बेटी को घास काटनेवाली दराती से वार करते हुए घायल कर देने के मामले में नामजद श्रीकृष्ण रामराव आखरे (28, अंजनगांव बारी) नामक आरोपी को सह न्याय दंडाधिकारी श्रीमती आर. डी. शिदनाले की अदालत ने आरोप साबित नहीं हो पाने के चलते दोषमुक्त करार देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया. इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से न्यायरक्षक के तौर पर जिला विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा सहायक सरकारी अभियोक्ता प्रीति चंद्रप्रकाश मोहता (नावंदर) की नियुक्ति की गई थी. जिन्होंने आरोपी की ओर से सफल पैरवी की.
इस्तगासे के मुताबिक अंजनगांव बारी में रहनेवाले श्रीकृष्ण आखरे का अपने पडोस में ही रहनेवाली महिला के साथ किसी बात को लेकर पुराना विवाद चला आ रहा था. 12 जनवरी 2018 को जब उक्त महिला चारा लाने हेतु हाथ में दराती लेकर जंगल परिसर की ओर जा रही थी, तब श्रीकृष्ण आखरे ने उसका रास्ता रोककर उसके साथ गालि-गलौज करने के साथ ही लात-घूसों से मारपीट करनी भी शुरु की और उसके हाथ से दराती छीनकर उसके ही सिर और हाथ पर दराती से वार किया. इस समय जब उक्त महिला की बेटी अपनी मां को बचाने हेतु बीच में आई, तो श्रीकृष्ण आखरे ने उसके दाहिने हाथ पर भी दराती मारकर उसे घायल कर दिया. जिसके चलते मां-बेटी ने बडनेरा पुलिस थाने पहुंचकर श्रीकृष्ण आखरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. जिसके आधार पर बडनेरा पुलिस ने भादंवि की धारा 326, 324, 504 व 506 के तहत अपराधिक मामला दर्ज करते हुए जांच पूरी करने के उपरांत अदालत में चार्जशीट पेश की. इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा सबूतों के साथ ही 7 गवाह भी पेश किए गए थे. चूंकि इस मामले में नामजद रहनेवाला आरोपी श्रीकृष्ण आखरे लंबे समय से जेल में बंद था. ऐसे में उसे भी जल्द से जल्द न्याय दिलाते हुए इस मामले का जलद निपटारा करने हेतु जिला विधि सेवा प्राधिकरण अंतर्गत न्यायरक्षक कार्यालय द्वारा आरोपी की ओर से पैरवी करने हेतु सहायक सरकारी अभिवक्ता प्रीति चंद्रप्रकाश मोहता (नावंदर) की नियुक्ति की गई. जिन्होंने अदालत के समक्ष बचाव पक्ष की ओर से पेश होते हुए प्रभावी युक्तिवाद किया. जिसे ग्राह्य मानते हुए अदालत ने श्रीकृष्ण रामराव आखरे को इस मामले सेे बाइज्जत बरी कर दिया.





