नाबालिग से मारपीट कर किया दुष्कर्म
राजापेठ पुलिस ने जय कडू नामक आरोपी को लिया हिरासत में

अमरावती/दि.12 – स्थानीय राजापेठ पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहनेवाली 17 वर्षीय नाबालिग युवती द्वारा एक वर्ष से चले आ रहे प्रेमसंबंध को खत्म कर दिए जाने के चलते जय कडू (23, मेहेरबाबा कॉलोनी) नामक युवक ने उक्त नाबालिग को फोन करते हुए मिलने हेतु एक जगह पर बुलाया और फिर उसे जबरन अपनी दुपहिया पर बिठाते हुए एक निर्माणाधिन इमारत के कमरे में ले जाकर उससे मारपीट की. साथ ही उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने के बाद फरार हो गया. इस संदर्भ में नाबालिग युवती द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर राजापेठ पुलिस ने जय कडू नामक आरोपी को गिरफ्तार कर अपनी हिरासत में लिया है. साथ ही उसके खिलाफ दुराचार एवं पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत अपराधिक मामला भी दर्ज किया गया है.
इस संदर्भ में 17 वर्षीय नाबालिग द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक वह अपनी मां व बडी बहन के साथ रहती है तथा उसने तीन वर्ष पहले पढाई-लिखाई बंद करते हुए घरकाम करना शुरु किया. उसकी जान-पहचान में रहनेवाले जय कडू के साथ करीब एक वर्ष पहले उसके प्रेमसंबंध स्थापित हुए और प्रेमसंबंध के दौरान जय कडू ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए थे. वहीं उसने चार माह पूर्व जय कडू के साथ बातचीत बंद करते हुए अपने संबंध खत्म कर लिए. जिसकी जानकारी उसकी मां को भी थी. विगत 11 मई को दोपहर साढे 12 बजे के आसपास जय कडू का उसके मोबाइल पर फोन आया, जिसने उसे मिलने हेतु बुलाया. जिससे उसने मना कर दिया. इसके बाद जय कडू ने उसे एक बार फिर फोन करते हुए किरण नगर स्थित नरसम्मा कॉलेज के पास मिलने हेतु आने के लिए कहा. जिसके चलते वह दोपहर डेढ बजे के आसपास अपने घर से पैदल चलकर नरसम्मा कॉलेज के पास पहुंची. जहां पर जय कडू पहले से ही खडा था. जिसने उसे देखते ही बिना कुछ बोले उसे थप्पड मारकर उसके साथ गालीगलौच की और फिर उसे जबरन अपने दुपहिया पर बिठाकर जुना बाईपास रोड पर सरस्वती विद्यालय के पास निर्माणाधिन एक इमारत कमरे में लेकर गया. जहां पर जय कडू ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और उसके साथ लाथघुसों से पिटाई भी की. पश्चात वह उसे अपनी दुपहिया बिठाकर दुबारा सरस्वती विद्यालय के कंपाऊंड के पास लेकर आया. जहां पर मारपीट करने के साथ ही धमकी देकर वह उसे वहीं पर छोडकर भाग निकला. इस शिकायत आधार पर राजापेठ पुलिस ने बीएनएस की धारा 137 (2), 64 (2) (एम), 115 (2), 352 व 351 (2) तथा पोक्सो एक्ट की धारा 4, 8 व 12 के तहत अपराध दर्ज करते हुए जय कडू को गिरफ्तार किया. मामले की जांच जारी है.





