स्पर्धा परीक्षा की तैयारी कर रही युवती से विवाह का झांसा देकर दुराचार
आरोपी के तौर पर नामजद हुआ ग्रामीण पुलिस का सिपाही गणेश जांभेकर

अमरावती/दि.12 – स्पर्धा परीक्षा के साथ ही पुलिस भर्ती की तैयारी करने हेतु अपना गांव छोडकर अमरावती में किराए का कमरा लेकर रहनेवाली 28 वर्षीय युवती से जान-पहचान बढाने के साथ ही उसके साथ विवाह का झांसा देते हुए जबरन शारीरिक संबंध बनाने और फिर विवाह की बात से मुकर जाने का मामला सामने आया है. जिसे लेकर मिली शिकायत के आधार पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने ग्रामीण पुलिस में सिपाही के तौर पर कार्यरत गणेश रामसिंह जांभेकर (27, मांडवा, तह. धारणी) के खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज करते हुए जांच करनी शुरु कर दी है.
पीडित युवती द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक वह स्पर्धा परीक्षा व पुलिस भर्ती की तैयारी करने हेतु अमरावती शहर के एक रिहायशी क्षेत्र में किराए का कमरा लेकर रहती है. जिसकी पुलिस भर्ती की तैयारी करते समय ग्रामीण पुलिस मुख्यालय में कार्यरत रहनेवाले पुलिस सिपाही गणेश जांभेकर के साथ जान-पहचान हुई थी और दोनों अक्सर ही एक-दूसरे के साथ बातचीत करने लगे. जिसके चलते धीरे-धीरे दोनों के बीच प्रेमसंबंध हो गए. पश्चात गणेश जांभेकर ने उक्त युवती को उसके साथ विवाह करने का वचन दिया और उसे 17 अक्तूबर को अपने साथ शॉपिंग करने हेतु लेकर गया. जिसके बाद गणेश जांभेकर उक्त युवती को कांग्रेस नगर परिसर स्थित अपने किराए के कमरे पर भी लेकर गया. जहां पर गणेश जांभेकर ने उक्त युवती के साथ विवाह करने की बात को दोहराते हुए जबरन शारीरिक संबंध बनाए. इसके पश्चात 1 नवंबर को गणेश जांभेकर ने एक बार फिर उक्त युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया, जिससे युवती द्वारा इंकार किए जाने पर गणेश जांभेकर ने उसके साथ लात-घूसों से मारपीट की. जिससे व्यथित होकर उक्त युवती ने अपने कमरे में आने के बाद वहां पर रखी पैरासिटोमल की ढेर सारी दवाईयां खा ली. जिससे उसकी तबीयत बिगड गई और उसे इलाज हेतु इर्विन अस्पताल में भर्ती कराया गया. इसके बाद उक्त युवती ने गणेश जांभेकर के साथ कोर्ट मैरेज करने हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया और 4 दिसंबर को पंजीयन कार्यालय से कोर्ट मैरेज की तारीख मिली. जिसके चलते उक्त युवती 4 दिसंबर को विवाह पंजीयन कार्यालय पहुंची, परंतु इसकी पूर्व सूचना रहने के बावजूद गणेश जांभेकर विवाह पंजीयन कार्यालय नहीं पहुंचा और उसका मोबाइल फोन भी स्वीचऑफ आ रहा था. पश्चात 8 दिसंबर को आमने-सामने मुलाकात होने के बाद गणेश जांभेकर ने उक्त युवती के साथ विवाह करने की बात से मुकरते हुए साफ तौर पर कहा कि, वह उस युवती के साथ विवाह नहीं कर सकता है. ऐसे में वह युवती चाहे तो पैसे लेकर उसके जीवन से चली जाए अन्यथा वह उस युवती का जीना मुश्किल कर देगा. जिसके बाद उक्त युवती अपनी फरियाद लेकर फ्रेजरपुरा पुलिस थाने पहुंची, जिसके द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने बीएनएस की धारा 64 (2) (एम), 69, 351 (2) व 115 (2) के तहत अपराधिक मामला दर्ज करते हुए जांच करनी शुरु की.





