छेडछाड का आरोपी बनसोड बरी
एड. प्रीति मोहता द्बारा सफल बचाव

* तीन माह पहले निचली अदालत ने सुनाई थी सजा
अमरावती/ दि. 23- तीन माह पहले निचली अदालत द्बारा दोषी पाए गये छेडछाड के आरोपी शंकर सुभाष बनसोड को जिला सत्र न्यायाधीश क्रमांक 4 पीपी शर्मा ने आज बरी कर दिया. आरोपी का सफल बचाव एड. प्रीति मोहता ने किया. वे सरकारी सहायक अधिवक्ता है. सरकार ने गरीब आरोपियों के लिए भी वकील उपलब्ध करवाने का जो प्रावधान किया है. उसके तहत एड. प्रीति मोहता ने सत्र न्यायालय में आरोपी का पक्ष रखा. जबकि निचली अदालत के निष्कर्ष को सत्र न्यायालय ने मान्य नहीं किया. ्रगत 18 जून को दिए गये फैसले में सत्र न्यायाधीश पीपी शर्मा ने आदेश में साफ कहा कि आरोपी ने कोई छेडखानी नहीं की है.
इस मामले में लोअर कोर्ट ने गत 17 अप्रैल को ही आरोपी शंकर सुभाष बनसोड को दोषी पाकर दो वर्ष कडी कैद और कुल 11 हजार रूपए जुर्माना की सजा सुनाई थी. केवल 3 माह में सत्र न्यायालय ने सहायक सरकारी वकील प्रीति मोहता के युक्तिवाद को मान्य कर लोअर कोर्ट का फैसला पलट दिया. इस्तगासे ेके अनुसार घटना 18 मार्च 2018 की तडके 5 बजे फ्रेजरपुर थाना क्षेत्र में घटी थी. महिला के घर में आरोपी शंकर सुभाष बनसोड ने घुसकर उसके पैर को स्पर्श किया. पुलिस ने शिकायत पर दफा 354 अ और 451 के तहत अपराध दर्ज किया था.





