नागपुर दंगे का आरोपी जमानत पर छूटा
फहीम खान को थाने में लगानी होगी हाजरी

* 1 लाख रूपए का निजी मुचलका
नागपुर/ दि. 12- गत मार्च में यहां महल एरिया में हुए फसाद के प्रमुख आरोपी बताए जा रहे फहीम खान को शुक्रवार को सत्र न्यायाधीश अजय कुलकर्णी ने जमानत मंजूर की. आरोपी को सशर्त जमानत देते हुए कोर्ट ने सप्ताह में दो बार गणेशपेठ थाने में उपस्थित रहने और 1 लाख रूपए का व्यक्तिगत मुचलका कोर्ट में जमा कराने के आदेश दिए. जिससे इस मामले में अब तक 48 लोगों को जमानत हो गई है.
मध्य नागपुर के महल क्षेत्र में गत 17 मार्च की शाम बलवा हुआ गणेश पेठ थाने में 18 मार्च को फहीम खान के विरूध्द एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस ने राष्ट्र द्रोह सहित अनेक गंभीर शिकायतें खान के विरूध्द दर्ज करवाई. उसी दिन आरोपी खान को पकडकर सलाखों के पीछे डाल दिया गया था.
तब से अब तक जेल में कैद फहीम खान स्थानीय अल्पसंख्यक डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष अपने आपको बताता है. उसने कोर्ट की कार्रवाई में भी अपने वकील एड. अश्विन इंगोले के जरिए कहा कि उसकी गिरफ्तारी के पीछे राजनीतिक दांव है. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने और परिस्थिति के मद्देनजर खान को जमानत मंजूर की. उसे प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार थाने में पेश होने कहा.





