नानोरी की सरपंच पल्लवी मस्के अपात्र
अवैध संपत्ती फेरफार मामले में की कार्रवाई

चांदुर बाजार /दि.18 – तहसील की नानोरी ग्रामपंचायत की सरपंच पल्लवी मस्के को अवैध संपत्ती फेरफार मामले में दोषी करार देते हुए संभागीय आयुक्त ने अपात्र ठहराया है.
नानोरी के रहनेवाले सोनू उर्फ निलेश विलासराव राउत द्वारा कि गईं शिकायत के अनुसार उनके दादा गणेशराव राउत के नाम की संपत्ती उसके काका ने अवैध रूप से अपने नाम पर कर ली थीं इस संदर्भ में सोनू ने गटविकास अधिकारी चांदुर बाजार और मुख्यकार्य पालन अधिकारी जिप से शिकयत की थी शिकायत में सरपंच, उपसरपंच व सभी ग्राप सदस्यों को अपात्र किए जाने की मांग की थी.
जिप मुख्यकार्यपालन अधिकारी ने इस मामले में जांच के आदेश दिए. सरपंच पल्लवी मस्के नें जिप मुख्यकार्यपालन अधिकारी के आदेश के बावजुद भी फेरफार रद्द नहीं किया उसके बाद कि गईं जांच में फेरफार अवैध रूप से किया गया ऐसा निदर्शन में आया परिणाम स्वरूप ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 की धारा 39(1) अतंर्गत सरपंच पल्लवी मस्के का सरपंच पद अपात्र ठहराया. और इस आशय का आदेश 6जून को जांरी किया गया.





