होर्डिंग्स के लिए अब नई नीति, नियम हुए सख्त

दुर्घटनाओं से बचा जा सकेगा

अमरावती/दि.6 – घाटकोपर होर्डिंग घटना के बाद सरकार ने होर्डिंग्स के लिए तैयार की गई एकीकृत नीति पर रिपोर्ट स्वीकार कर ली है. इसे एक महीने के भीतर लागू किया जाएगा. रिपोर्ट में 21 दिशानिर्देशों की सिफारिश की गई है, जिनमें होर्डिंग्स का आकार अधिकतम 40 फीट गुणा 40 फीट तक सीमित करना और छतों व परिसर की दीवारों पर होर्डिंग्स लगाने पर प्रतिबंध लगाना शामिल है. संबंधित विभागों को इन सुझावों पर एक महीने के भीतर कार्रवाई करनी होगी.
होर्डिंग जितने ऊंचे और बडे होंगे, जोखिम उतना ही ज्यादा होगा. इसलिए, उनके आकार पर प्रतिबंध लगाए गए हैं. साथ ही, ऊंचाई पर हवा का दबाव भी ज्यादा होता है. नतीजतन, ऐसे होर्डिंग गिरने की संभावना ज्यादा होती है. इसलिए, इन्हें छतों पर लगाने की मनाही है और जमीन से अधिकतम 11 फीट की ऊंचाई पर ही लगाया जा सकता है.
* पृष्ठभूमि ऐसी है
मई 2025 में, घाटकोपर में एक बडा विज्ञापन बोर्ड गिर गया, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई. इस घटना ने पूरे राज्य में विज्ञापन बोर्ड की वैधता पर सवाल खडे कर दिए. घटना के बाद पूरे राज्य में कडे नियम लागू कर दिए गए हैं और महापालिका प्रशासन को उचित कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं.
* एक नोडल प्रणाली होगी
इस नीति के तहत सुझाव दिया गया है कि होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक नोडल प्रणाली नियुक्त किया जाए. यह नोडल प्रणाली यह जांच करेगी कि नए नियमों का पालन हो रहा है या नहीं. अमरावती शहर के कई इलाकों में बडी इमारतों पर भी होर्डिंग्स लगाए गए हैं.
* नीति की मुख्य विशेषताएं
-विज्ञापन फलक का आकार : यह सिफारिश की जाती है कि विज्ञापन बोर्ड का आकार अधिकतम 40 फीट बाय 40 फीट तक सीमित रखा जाए.
– छतों और कंपाउंड वॉल पर प्रतिबंध: किसी भी इमारत की छतों और परिसर की दीवारों पर विज्ञापन बोर्ड लगाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. संबंधित विभागों को इस रिपोर्ट की सिफारिशों को एक महीने के भीतर लागू करने के लिए एक महीने का समय दिया गया है.

 

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