एमआयडीसी के प्लॉट ट्रांसफर पर जीएसटी नहीं
हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

नागपुर/ दि. 14- उद्योग समूहों द्बारा एमआयडीसी से प्राप्त प्लॉट तीसरी पार्टी को स्थानांतरण करने पर अब सेवा व वस्तु कर नहीं लगेगा, इस प्रकार ्रका महत्वपूर्ण निर्णय बंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ दिया है. कोर्ट ने रिशिता इंडस्ट्रीज की याचिका पर केन्द्रीय जीएसटी वसूल करने की नोटिस को गुजरात हाईकोर्ट द्बारा पहले दिए गये निर्णय का हवाला देकर टैक्स शून्य कर दिया.
नागपुर खंडपीठ ने गुजरात हाईकोर्ट के निर्णय के आलोक में व्यापारी को लगाए गए जीएसटी नोटिस को खारिज करते हुए कहा कि नागपुर की ऐरोकॉम कुशन को रिशिता इंडस्ट्रीज द्बारा प्लॉट स्थानांतरित किए जाने पर जीएसटी शून्य रहेगा. कोर्ट के निर्णय को कोसिया के अध्यक्ष सीए जुल्फेश शाह ने स्वागत योग्य करार दिया. उन्होंने कहा कि इस तरह की अवांछित कर वसूली पर कोसिया पहले ही शासन के विविध मंच पर आवाज उठा चुकी है. हाईकोर्ट के निर्णय से अनेक उद्यमियों को राहत मिलनेवाली है. प्रलंबित अपेक्षा इस निर्णय के कारण पूर्ण हुई है.
गुजरात हाईकोर्ट ने जून 2017 में जारी केन्द्रीय करो की अधिसूचनना के संदर्भ में राज्य सरकार के औद्योगिक निगम द्बारा 30 वर्षो के लीज पर प्लॉट दिए जाने की स्थिति में एक बार टैक्स वैध बताया था. नई व्यवस्था में भी नील अर्थात शून्य टैक्स राहत जारी रहने की बात कोर्ट के निर्णय में कही गई थी.





