एट्रॉसिटी में अब सीधे गिरफ्तारी नहीं
जांच में अपराध सिद्ध हुआ तो ही लिया जाएगा हिरासत में

** विधान मंडल में मंत्री शिरसाट की घोषणा
मुंबई./दि.13 – सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने आज उच्च सदन में बडा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि, एट्रॉसिटी कानून अंतर्गत अब सीधे गिरफ्तारी नहीं होगी. पहले जांच की जाएगी. अपराध सिद्ध हुआ तो ही आरोपी को हिरासत में लिया जाएगा. वे सदन में कुछ सदस्यों द्वारा एट्रॉसिटी कानून के दुरुपयोग संबंधी प्रश्न उठाये गये थे. कानून में बदल के बारे में सवाल किये गये, तब मंत्री महोदय ने कहा कि, अपराध सिद्ध होने पर ही गिरफ्तारी की जाती है. अन्यथा एफआईआर रद्द हो जाती है. नाहक किसी पर अन्याय न होने देने का उद्देश्य इस बदलाव के पीछे होने की बात उन्होंने सदन में कही.
कांग्रेस के विधायक विश्वजीत कदम ने विधानसभा में छत्रपति संभाजी महाराज के भव्य स्मारक की घोषणा का काम अपेक्षित गति से नहीं होने की भावना रखी. उन्होंने धर्मवीर संभाजी महाराज के भव्य स्मारक को शीघ्रता से साकार करने की मांग सदन में की.
उधर शिवसेना विधायक मुरजी पटेल ने अपने अंधेरी पूर्व निर्वाचन क्षेत्र में बाबासाहब आंबेडकर भवन और बुद्ध विहार के लिए भरपूर फंड देने की मांग रखी. कांग्रेस नेता अमित देशमुख ने प्रश्नोत्तर के प्रहर में मराठी भाषा अनिवार्य किये जाने का मुद्दा रखा. उन्होंने दावा किया कि, सभी माध्यम और सभी बोर्ड की शाला में मराठी भाषा अनिवार्य का ढिंढोरा पीटा जा रहा है. जबकि वस्तुस्थिति अलग है.





