अब फास्ट टैग नहीं रहने पर दोगुना टोल नहीं
नियम में किया गया बदलाव, 15 नवंबर से होगा अमल

नागपुर /दि.4- फास्ट टैग से संबंधित नियमों में एक बडा बदलाव किया गया है. जिस पर 15 नवंबर से अमल किया जाएगा. जिसके चलते 15 नवंबर के बाद यदि किसी वाहन में वैध फास्ट टैग नहीं है अथवा उसका फास्ट टैग खराब हो गया है, तो उस वाहनधारक को दोगुना टोल टैक्स अदा नहीं करना पडेगा, बल्कि फास्ट टैग की तुलना में 1.25 गुना टोल शुल्क अदा करते हुए टोल नाकों को पार किया जा सकेगा. हालांकि इसके लिए संबंधित वाहन चालक को कैश कार्ड का प्रयोग करना होगा. इसके अलावा यदि टोल प्लाझा की मशीन खराब रहती है, तो वैध फास्ट टैग रहनेवाले वाहनों को उस टोल नाके से निशुल्क गुजरने की अनुमति दी जाएगी.
बता दें कि, फिलहाल अस्तित्व में रहनेवाले नियमों के मुताबिक फास्ट टैग नहीं रहनेवाले चारपहिया व भारी वाहनों को दोगुना टोल शुल्क अदा करना पडता था. परंतु अब फास्ट टैग नहीं रहने पर कैश कार्ड का प्रयोग करते हुए 1.25 गुना टोल शुल्क अदा करना रहेगा. वहीं नकद भुगतान करने की सूरत में दोगुनी रकम ही अदा करनी होगी. उदाहरण के तौर पर नए नियम के मुताबिक यदि किसी वाहन के लिए 100 रुपए टोल शुल्क है, तो फास्ट टैग के बिना उसे कैश कार्ड का प्रयोग करते हुए 125 रुपए खर्च करने होंगे. परंतु नकद भुगतान करने की सूरत में पूरे 200 रुपए देने होंगे. टोल प्लाझा पर नकद व्यवहार को कम करने हेतु इस नई व्यवस्था को अमल में लाया जा रहा है. जिस पर आगामी 15 नवंबर से अमल होगा और इस नए बदलाव के चलते टोल संकलन प्रणाली को सुधारने तथा वाहन चालकों को होनेवाली तकलिफों को कम करने में सहायता मिलेगी. उक्ताशय की जानकारी देते हुए सरकार के परिवहन मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि, प्रत्येक वाहन धारक ने अपने वाहन के फास्ट टैग की जांच-पडताल करते हुए उसके कार्यरत रहने की पुष्टि करनी चाहिए. साथ ही यदि फास्ट टैग में कोई समस्या है, तो टोल प्लाझा पर समस्या को टालने हेतु उसकी त्वरीत दुरुस्ती भी करनी चाहिए, ताकि वाहनधारकों की यात्रा सुचारु व आसान हो. साथ ही साथ टोल प्रणाली अधिक से अधिक पारदर्शक हो.





