पूरे घर की तलाशी का अधिकार नहीं
सीए राजेश लोया ने बतायी सर्च, सर्वे, रेड की कार्यप्रणाली

* प्रोफेशनल्स को रखना होगी इन बातों की सावधानी
* प्रत्यक्ष करों पर पूरे दिन का सेमिनार
अमरावती/दि.28-प्रसिद्ध सीए राजेश लोया ने बताया कि, आयकर विभाग की आप के घर, प्रतिष्ठान पर सर्च या सर्वे अथवा रेड की स्थिति में घबराएं नहीं, बल्कि कुछ सावधानियां बरतें तो आपको कठिनाई का सामना नहीं करना पडेगा. वे आज पूर्वाह्न होटल ग्रैंड महफिल में आयोजित प्रत्यक्ष कर पर संपूर्ण दिन के सेमिनार में मार्गदर्शन कर रहे थे. पिछले 40 वर्षों से सीए प्रैक्टिस कर रहे राजेश लोया नागपुर के प्रसिद्ध लोया बागडी एन्ड कंपनी के भागीदार हैं. आज का यह सेमिनार टैक्स बार असो. अमरावती, चेम्बर ऑफ टैक्स कन्सलटंट मुंबई और नागपुर की विदर्भ टैक्स प्रैक्टीश्नर असो. द्वारा दिवंगत सीए हुकमीचंदजी हेडा की पावन स्मृति में आयोजित किया गया.
सीए राजेश लोया ने पहला व्याख्यान देते हुए बतलाया कि, सर्च या रेड या सर्वे की स्थिति में आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है. उन्होंने बताया कि, कोई भी बिजनेस करते समय अपने आयकर विवरणी में स्थान का उल्लेख आवश्यक होता हैं. ऐसे में आपने घर को गोदाम या ऐसा ही कुछ बतलाया तो सर्वे के समय असेसी अधिकारी आपके घर की तलाशी, छानबीन कर सकते हैं. वहीं आपने घर के किसी खास कक्ष और उसमें भी केवल आलमारी में संबंधित विवरण रहने का उल्लेख किया तो आयकर अधिकारियों को आपके घर के अन्य हिस्से में जाने की भी अनुमति नहीं रहती हैं. सीए लोया ने बडे बृहद विषय को बडी आसान भाषा में और सोउदाहरण समझाने का प्रयत्न किया, जिसका उपस्थित कर सलाहकारों पर पॉजिटिव प्रभाव देखा गया. उल्लेखनीय है कि, आज के सेमिनार में विधिक विवरण की जानकारी देने मुंबई से एड.सीए धरण गांधी, ऑडिट और लिटिगेशन की जानकारी देने सीए महेंद्र संघवी, चैरिटेबल ट्रस्ट की कर प्रावधानों की जानकारी देने सीए प्रेमल गांधी और प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों के विशेषज्ञ सीए एड.देवेंद्र जैन, भागीदारी प्रतिष्ठानों के विषय में मार्गदर्शन करने पधारे हैं.
सीए राजेश लोया ने कहा कि, अवांछित कागजात नष्ट कर देना ही सभी के हित में रहता है. उसी प्रकार उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया कि, आपके बैंक लॉकर में घर के अलग-अलग सदस्यों के नाम लिखकर आभूषण रखे गए हैं तो उसमें पंचनामा या इन्वेंट्री करते समय वैसा उल्लेख करवाना चाहिए. जिससे बडी सुविधा होती हैं. आंकडे बडे नहीं दिखाई देते. उसी प्रकार सीए लोया ने इन्वेंट्री की कॉपी सर्वे या सर्च के अगले ही दिन आवेदन कर मांग लेने का अधिकार बतलाया. इससे होने वाले लाभ व उपयोग भी समझाने का प्रयत्न किया. पूरे संबोधन में विषय के अनुरूप बात उन्होंने रखी.
सीए लोया ने कर सलाहकारों से कहा कि, पेशी पर बुलाते समय अपने क्लायंट के साथ पहले न जाएं. उसी प्रकार समय-समय पर अपने क्लायंट को हिसाब किताब अपडेट रखने के लिए कहते रहें. उसी प्रकार जब सर्वे या सर्च होने लगे तो इस बात का ध्यान रखें कि, आपका क्लायंट सभी अकाउंट बुक आपके कार्यालय में होने का गलती से भी उल्लेख न करें. नहीं तो सर्च अधिकारी को आपके कार्यालय की छानबीन का अधिकार प्राप्त हो जाएगा. सीए लोया को सुनने विदर्भ के अनेक शहरों से भी कर सलाहकार, सीए और प्रोफेशनल्स होटल ग्रैंड महफिल के रूबी हॉल में जुटे हैं.





