जिला मध्यवर्ती बैंक के संचालक आनंद काले को अपात्रता का नोटिस
विभागीय सह निबंधक की कार्रवाई

* 14 जुलाई तक मांगा जवाब
अमरावती/ दि. 2-जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष बच्चू कडू को पिछले माह अपात्रता की नोटिस दी गई थी. पश्चात अब सत्तारूढ गुट के संचालक आनंद काले को विभागीय सह निबंधक ने 27 जून को अपात्रता की नोटिस दी हैं. इस बाबत उन्हें 14 जुलाई को जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है.
जिला बैंक के सत्तारूढ और विरोधी गुट में खींचतान चलने से राजनीतिक वातावरण गरमा गया है. कुछ दिन पूर्व बबलू देशमुख गुट के संचालक प्रकाश कालबांडे को अपात्र किए जाने से विरोधियों ने अध्यक्ष के विरोध में अपात्रता की कार्रवाई की. ऐसे में अब सत्तारूढ गुट के संचालक आनंद काले को अपात्रता की नोटिस विभागीय सह निबंधक ने दी है. बैंक के संचालक हरिभाउ मोहोड व अन्य 11 संचालक, 21 अप्रैल को संचालक आनंद काले के खिलाफ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा 78 (अ) के तहत कार्रवाई करने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया था. वे संचालक पद पर पदारूढ हुए तब से बैंक का कामकाज मनमाने तरीके से और बैंक के हित के विरोध में करना, उनके खिलाफ जालसाजी के तहत मामला दर्ज हैं. बैंक से विविध प्रवास भत्ते व अन्य कारणों से उन्होंने बैंक से 2 लाख 28 हजार 328 रूपए के बिल निकाले हैं. लेकिन 21 नवंबर की सभा में उनका खर्च नामंजूर कर यह खर्च बैंक में जमा करने के आदेश दिए गये थे. इस कारण उन्होंने अवैध खर्च किया रहने की बात स्पष्ट होने से विभागीय सहनिबंधक ने उन्हें धारा 78 अ के मुताबिक अपात्र घोषित क्यों न किया जाए, इस बाबत नोटिस दी है. इस नोटिस के कारण सत्तारूढ गुट को बडा झटका बैठा है. उन्हें आगामी 5 साल चुनाव भी लडते नहीं आ सकेगा, ऐसा भी नोटिस में दर्ज है. इस कारण आगामी 14 जुलाई तक जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है. जवाब समाधानकारक न रहने पर अपात्र घोषित किया जायेगा, ऐसा संचालक आनंद काले को आदेश में कहा गया है. इस कारण विभागीय सह निबंधक द्बारा दी गई नोटिस पर बैंक के संचालक आनंद काले अपना जवाब किस तरह प्रस्तुत करते है इस ओर सहकार क्षेत्र का ध्यान केन्द्रित हैं.





