अब महाविद्यालयों पर भी दर्ज होंगे एट्रॉसीटी के तहत अपराध

अजब-गजब आदेश से शिक्षा क्षेत्र में हडकंप

नागपुर/दि.8 – इन दिनों हर ओर व्यवसायिक शिक्षा की धूम मची हुई है और कई व्यवसायिक महाविद्यालयों द्वारा शिक्षा शुल्क के नाम पर विद्यार्थियों के साथ धोखाधडी व जालसाजी किए जाने की घटनाएं भी सामने आती है. जिसके खिलाफ अब संबंधित विभागों ने कडे कदम उठाने शुरु किए है. जिसके तहत शिक्षा शुल्क के लिए विद्यार्थियों को तकलिफ देनेवाले महाविद्यालयों के खिलाफ फौजदारी मामले सहित एट्रॉसीटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज करने के निर्देश जारी किए गए है. जिसके चलते शिक्षा क्षेत्र में अच्छा-खासा हडकंप व्याप्त है.
इस संदर्भ में आदिवासी विकास विभाग की ओर से जारी पत्रक में कहा गया है कि, महाविद्यालयों द्वारा अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के पात्र विद्यार्थियों को शैक्षणिक दस्तावेजों की पडताल के नाम पर कोई तकलिफ न दी जाए तथा उनसे किसी भी तरह का शैक्षणिक शुल्क भी न वसूल किया जाए. यदि इसे लेकर कोई भी शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित शिक्षा संस्था व महाविद्यालय के खिलाफ फौजदारी स्वरुप की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उनके खिलाफ एट्रॉसीटी एक्ट के तहत मामले भी दर्ज किए जाएंगे.

Back to top button