अब रास्ता रोका, तो होगी पुलिस कार्रवाई

पगडंडी रास्तों का अतिक्रमण भी हटाया जाएगा

* पुलिस बंदोबस्त भी मिलेगा निशुल्क
अमरावती /दि.14 राज्य के गृह विभाग ने पगडंडी रास्तों पर रहनेवाले अतिक्रमण को हटाने तथा सभी तरह के रास्तों की नापजोख करने के समय निशुल्क पुलिस बंदोबस्त देने का निर्णय लिया है. साथ ही जो किसान इस काम में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न करेंगे अथवा पगडंडी रास्तों को रोकने का प्रयास करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी निर्णय लिया गया है.
बता दें कि, सरकार द्वारा ग्रामीण इलाको में गांवों से खेतों तक आना-जाना करने हेतु किसानों एवं खेतिहर मजदूरों के लिए पगडंडी रास्ते तैयार किए गए है. परंतु इसमें से अधिकांश रास्ते अतिक्रमण के मकडजाल में फंसे हुए है. जिसके परिणामस्वरुप कई किसानों को अपने खेतों में आने-जाने हेतु काफी तकलिफों का सामना करना पडता है. साथ ही खरीफ मौसम के दौरान वे अपने खेतों में अपनी बैलगाडियों को नहीं ले जा पाते. इसके अलावा पगडंडी रास्तों को लेकर होनेवाले विवाद के मामले कई बार किसानों के बीच मारपीट तक जा पहुंचती है तथा कुछ मामलों में हत्या के प्रयास व हत्या जैसे अपराध भी घटित होते है.
ऐसे मामलो में पगडंडी रास्तों को लेकर तहसीलदार व एसडीओ कार्यालय में शिकायत व निवेदन दिए जाने के बाद लंबे समय तक सुनवाई चलती है और इसके बाद कार्रवाई का आदेश पारित होने के बावजूद कई बार पुलिस बंदोबस्त का अभाव रहने के चलते लंबे समय तक कार्रवाई का काम अधर में लटका पडा रहता है. इसके मद्देनजर गृह विभाग ने अब पगडंडी रास्तों पर रहनेवाले अतिक्रमण को हटाने एवं पगडंडी रास्तों की नापजोख करने के काम में बाधा उत्पन्न करनेवाले लोगों के खिलाफ कडी कार्रवाई के निर्देश जारी किए है. साथ ही इन कामों के लिए निशुल्क पुलिस बंदोबस्त उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया है.
यहां यह विशेष उल्लेखनीय है कि, इससे पहले किसानों को पगडंडी रास्तों से संबंधित काम के लिए पुलिस बंदोबस्त हासिल करने हेतु पैसे भरने पडते थे. जिसमें किसानों का काफी पैसा व समय खर्च हुआ करता था. परंतु अब पगडंडी रास्ते एवं वहीवाट पर रहनेवाले अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकार ने निशुल्क पुलिस बंदोबस्त देने का निर्णय लिया है. जिसके लिए संबंधितों को तहसील स्तर पर पुलिस निरीक्षक से संपर्क साधना होगा. जिसके बाद पुलिस विभाग द्वारा किसानों को रास्ते का अतिक्रमण हटाने हेतु मदद प्रदान की जाएगी.

* पहले संवर्ग के अनुसार लिया जाता था शुल्क
इससे पहले पगडंडी रास्तो व वहीवाट पर रहनेवाले अतिक्रमण को हटाने हेतु लगाए जानेवाले पुलिस बंदोबस्त के लिए पुलिस उपनिरीक्षक, सहायक फौजदार व पुलिस कर्मचारी ऐसे संवर्ग नुसार शुल्क लिया जाता था. जिसके तहत ढाई हजार से 5 हजार रुपए का शुल्क बंदोबस्त मिलने हेतु भरना पडता था. लेकिन अब ऐसा बंदोबस्त पूरी तरह से निशुल्क तौर पर मिला करेगा.

* कहीं पर भी रास्ता रोके जाने की शिकायत मिलने के बाद मंडल अधिकारी को शिकायत की पडताल एवं मुआयने के लिए भेजा जाता है. साथ ही संबंधितों को उनका अतिक्रमण हटाने के लिए कहा जाता है. यदि संबंधितों द्वारा इस काम में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न की जाती है, तो फिर पुलिस संरक्षण के तहत संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है.
विजय लोखंडे
तहसीलदार, अमरावती.

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