अब 24 घंटे किया जा सकेगा रेत का परिवहन
राजस्व मंत्री बावनकुले ने कहा

अमरावती/ दि. 4-राज्य में रेत परिवहन के संबंध में लंबे समय से लंबित निर्णय आखिरकार राज्य सरकार ने ले लिया है. अब सुबह 6 से शाम 6 बजे के बीच उत्खनन की गई रेत का परिवहन 24 घंटे किया जा सकेगा. ऐसी घोषणा राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने विधानसभा में की.
राजस्व मंत्री बावनकुले ने विधानसभा मेें कहा कि फिलहाल रेत खनन की अनुमति केवल सुबह 6 से शाम 6 बजे के बीच हैं. लेकिन दिन में संग्रहित रेत को रात में नहीं उठाया जा सकता. इसलिए परिवहन क्षमता का सही उपयोग नहीं हो पाता और अवैध यातायात बढ जाता है. इस स्थिति को बदलने के लिए महाखनिज पोर्टल के माध्यम से 24 घंटे ईटीपी बनाने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है.
* परिवहन में पारदर्शिता लाने उपाय
सरकार ने परिवहन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय किए है तथा प्रत्येक रेतघाट पर जीयो- फेंसिंग की जायेगी. घाटों और सडकों पर सीसीटीवी लगाए जायेंगे. रेत परिवहन करने वाले वाहनों के लिए यह उपकरण अनिवार्य किया जायेगा.
* घरकुल के लिए मुफ्त रेती
राजस्व मंत्री बावनकुले ने विधानसभा में बताया कि घरकुल योजना के लिए प्रत्येक लाभार्थी को 5 ब्रास रेती नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जायेगी. हालांकि एनजीटी की शर्तो के कारण 10 जून के बाद कुछ घाटों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. लेकिन जिन घाटों के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है. वहां से घरों तक रेत की आपूर्ति बंद नहीं की जायेगी. राजस्व मंत्री बावनकुले ने चंद्रपुर जिले का उदाहरण देते हुए कहा कि, नई रेत नीति के कारण चंद्रपुर जिले में पहले टेंडर से ही राज्य को 100 करोड रूपए की रॉयल्टी मिली है. यह बजटीय दृष्टि से भी राज्य के लिए लाभकारी होगी.
* सरकार ने कृत्रिम रेत नीति लागू करने का लिया निर्णय
राज्य में प्राकृतिक रेत की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कृत्रिम रेत नीति लागू करने का निर्णय लिया है. प्रत्येक जिले में 50 क्रशर ईकाईयां स्थापित की जायेगी और उनके लिए 5 एकड भूमि उपलब्ध कराई जायेगी. तीन महीने के भीतर 1 हजार क्रशर शुरू करने का लक्ष्य है.





