बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र अब डिस्चार्ज के पहले ही मिलेगा

केंद्र के सभी राज्यों को आदेश

नई दिल्ली/दि.28 – केंद्र सरकार ने आम नागरिकों की सुविधा के लिए बडा निर्णय लिया है. रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा सभी राज्यों को नवजात बालकों की माताओं को अस्पताल से डिस्चार्ज देने के पूर्व बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र देने के आदेश दिये है.
जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र का पंजीयन रजिस्ट्रार की तरफ से किया जाता है. जन्म और मृत्यु पंजीयन कानून 1969 की धारा 12 के मुताबिक यह जारी किया जाता है. आरबीडी कानून 1969 में 2023 में सुधार किया गया. पश्चात केंद्र सरकार के पोर्टल पर जन्म अथवा मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य किया गया है. रजिस्ट्रार ऑफिस में कहा कि, नवजात बालकों के जन्म का पंजीयन करने के बाद सात दिनों के भीतर उनके परिवार को जन्म प्रमाणपत्र मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि, यह प्रमाणपत्र इलेक्ट्रॉनिक अथवा अन्य किसी भी स्वरुप में दिया जा सकता है.

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