तीन वर्ष सेवा देनेवाले शिक्षकों को ही रहेगा मतदान का अधिकार

अंशकालिन शिक्षक मतदान हेतु नहीं रहेंगे पात्र

* निवासी क्षेत्र को मतदान क्षेत्र के तौर पर माना जाएगा ग्राह्य
* 30 सितंबर से मतदाता पंजीयन कार्यक्रम शुरु
* संभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल ने दी जानकारी
अमरावती /दि.1 – विगत 6 वर्ष (1 नवंबर 2025 की अर्हता दिनांक) से पहले कम से कम तीन साल तक शिक्षा क्षेत्र में सेवा देनेवाले शिक्षकों को ही शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान का अधिकार प्राप्त होगा. साथ ही अंशकालिन शिक्षकों को इस चुनाव में मतदान हेतु पात्र नहीं माना जाएगा. साथ ही पिछली बार की मतदाता सूची इस बार काम में नहीं आएगी. ऐसे में नए सिरे से शिक्षक मतदाताओं की सूची तैयार करने हेतु निर्वाचन आयोग ने 1 नवंबर 2025 की अर्हता दिनांक पर आधारित अमरावती संभाग शिक्षक विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र हेतु कार्यक्रम घोषित किया है. जिसके नुसार 30 सितंबर से मतदाता पंजीयन कार्यक्रम को शुरु कर दिया गया है, इस आशय की जानकारी संभागीय राजस्व आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल ने कल मंगलवार 30 सितंबर को संभागीय आयुक्तालय में बुलाई गई पत्रवार्ता में दी.
इस पत्रवार्ता में बताया गया कि, आगामी बुधवार 15 अक्तूबर को मतदाता पंजीयन की सूचना प्रकाशित की जाएगी. जिसके बाद 25 अक्तूबर को दुबारा सूचना प्रकाशित कर पात्र शिक्षकों से व्यक्तिगत तौर पर आवेदन मंगाए जाएंगे, जो उन्हें तहसीलदार के पास प्रस्तुत करने होंगे. किसी शाला में 10 से 15 या उससे भी अधिक शिक्षक रहने पर संबंधित संस्था द्वारा प्रमाणपत्र सहित एकत्रित तौर पर आवेदन प्रस्तुत किए जा सकेंगे. मतदाताओं से आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि 6 नवंबर 2025 तय की गई है. जिसके बाद 20 नवम्बर को पांडुलिपि तैयार कर प्रारूप मतदाता सूची की छपाई की जाएगी और 25 नवम्बर को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होगा. पश्चात 25 नवम्बर से 10 दिसम्बर तक मतदाता सूची को लेकर आक्षेप व आपत्तियाँ स्वीकारने की अवधि रहेगी. जिसके बाद 25 दिसम्बर को सभी आपत्तियों व आक्षेपों का निपटारा करते हुए पूरक सूची तैयार करना व छपाई की जाएगी तथा 30 दिसम्बर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा.
इसके साथ ही इस पत्रवार्ता में बताया गया कि, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में प्राथमिक शिक्षकों के साथ ही माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों एवं महाविद्यालयीन प्राध्यापकों को मतदान करने हेतु पात्र माना जाएगा. लेकिन उनका सेवाकाल कम से कम तीन वर्ष का होना चाहिए और उनकी नियुक्ति अंशकालिन नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा कई बार शिक्षकों का निवासस्थान और नियुक्ति का स्थान अलग-अलग होता है. ऐसे में जिस स्थान पर शिक्षकों का निवासी क्षेत्र है, उसी क्षेत्र को उनका मतदान क्षेत्र ग्राह्य माना जाएगा. शिक्षकों द्वारा पंजीयन हेतु डाक के जरिए आवेदन भेजे जा सकेंगे. साथ ही गलत प्रमाणपत्र देनेवाली संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

* पिछली बार के चुनाव में थे 35,622 मतदाता
वर्ष 2020 में हुए विधान परिषद चुनाव हेतु अमरावती विभाग शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 35,622 मतदाता थे. जिसमें से 30,896 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था. जिसके तहत 26,026 में से 23,166 पुरुष एवं 9,562 में से 7,730 महिला शिक्षक मतदाताओं द्वारा वोट डाले गए थे. मताधिकार का प्रयोग करनेवाले मतदाताओं में अमरावती जिले के सर्वाधिक 8,636 मतदाताओं का समावेश था.

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