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अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कारावास

नागपुर/ दि.11– पडोस में रहने वाले 7 वर्षीय बालक पर अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी को सत्र न्यायमूर्ति आर.पी.पांडे की अदालत ने 10 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. अजय दयाराम कुमरे (21, परसोडी, तहसील काटोल) यह सजा पाने वाले आरोपी का नाम है.
आरोपी पीडित बालक के पडोस में रहता है. पीडित बालक के घर मां, दादा, दादी और बडी बहन है. 13 जुलाई 2020 की सुबह 11 बजे पीडित बालक की मां खेत में काम पर गई थी. इस अवसर का लाभ लेते हुए आरोपी ने बालक के साथ कुकर्म किया. यह बात किसी को बताई तो हत्या कर डालूंंगा, ऐसी धमकी दी. इससे भयभीत हुए बालक ने शाम के वक्त दादी को साथ में लेकर मां के पास गया और मां को अजय कुमरे व्दारा की गई करतुत की जानकारी दी. इसपर काटोल पुलिस थाने में शिकायत दी गई. पुलिस ने पोस्को के तहत अपराध दर्ज किया. इस मुकदमे में अदालत ने आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना ठोका और जुर्माने की रकम पीडित बालक को देने के आदेश अदालत ने दिये. सरकार की ओर से सरकारी वकील आशावरी पलसोदकर दलीले पेश की.

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