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मौसेरी बहन पर दुराचार करने वाले को 10 साल की जेल

बुलढाणा की जिला अदालत ने सुनाया फैसला

बुलढाणा/दि.31 – विवाह का झांसा देने के साथ ही मौसेरी बहन को भगाकर ले जाते हुए उसके साथ दुराचार करने वाले रणजीत किसन पारवे नामक आरोपी को स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 10 साल के सश्रम कारावास व 5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई.
इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी रणजीत पारवे ने शेलगांव आटोल में रहने वाली 16 वर्षीय नाबालिग लडकी को विवाह का झांसा देते हुए भगा लिया. इस मामले में लडकी के पिता द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर अंधेरा पुलिस ने रणजीत पारवे के खिलाफ विविध धाराओं के तहत अपराधिक मामला दर्ज करने के साथ ही उक्त नाबालिग लडकी व रणजीत पारवे को खोज निकाला था तथा मामले की जांच पूरी करते हुए अदालत ने आरोपपत्र पेश किया था. जहां पर उक्त नाबालिग लडकी एवं उसकी मां अपने बयान से पलटकर होस्टाइल हो गये थे. लेकिन उसके बावजूद अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ बेहद पुख्ता सबूत व गवाह पेश किये थे. जिन्हें ग्राह्य मानते हुए जिला व सत्र न्यायाधीश आर. एन. मेहरे की अदालत ने आरोपी रणजीत पारवे को दोषी करार दिया तथा विभिन्न धाराओं के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 5 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना नहीं अदा करने पर आरोपी को 3 माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष सरकारी अभियोक्ता एड. संतोष खत्री ने पैरवी की. जिन्हें पैरवी अधिकारी पोहेका सुरेश मोरे ने सहयोग किया.

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