बुलडाणा/दि.19-खामगांव में स्कूल जा रहे छात्र को मारपीट कर उसका मोबाइल छीनने वाले दो आरोपियों को दो साल का सक्षम कारावास व जुर्माना तथा चोरी का मोबाइल खरीदने वाले आरोपी को एक साल का कारावास व जुर्माने की सजा खामगांव के प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी एस.एन.भावसार ने गुरुवार को सुनाई.
शहर के ओम नितीन गुजर नामक छात्र 26 दिसंबर की सुबह 11.30 बजे टयूशन क्लास साइकिल से जा रहा था. तब दो लोगों ने पता पूछने के बहाने उसे रोका. तथा उसे मारपीट कर उसका मोबाइल छिन लिया. इसकी शिकायत छात्र ने खामगांव शहर पुलिस थाना में दर्ज की. जिसके बाद खामगांव रावणटेकडी के आरोपी अंकुश उर्फ व्हायरस गणेशराव देशमुख (28), दालफैल के शिवा मोहन धारपवार (23) को पुलिस ने गिरफ्तार किया. आरोेपियों की कारागार में रवानगी की गई. जांच के बाद दोषारोप पत्र पेश किया गया. न्यायालय ने 6 गवाहों के बयान तथा सहायक सरकारी वकील सविता लोखंडे के युक्तिवाद को ग्राह्य मानते हुए मोबाइल चोरी के दोनो आरोपी को दो साल का कारावास व एक हजार रूपए जुर्माना तथा मोबाइल खरीदने वाले को एक साल का कारावास व एक हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई.