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डॉन अरुण गवली को 28 दिन की फर्लो
नागपुर/दि.27 – मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने गत रोज मुंबई के कुख्यात माफिया डॉन अरुण गवली को 28 दिन का संचित अवकाश यानि फर्लो देना मंजूर किया. गवली ने पहले इस अवकाश के लिए कारागार उपमहानिरीक्षक के पास आवेदन किया था. परंतु गवली की जेल से रिहाई को कानून व व्यवस्था के लिए खतरा बताते हुए जेल डीआईजी ने इस आवेदन को नामंजूर कर दिया था. जिसे गवली ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि, उसने इससे पहले भी जेल से अवकाश पर छूटने के बाद सभी नियमों व कानूनों का बेहद कडाई के साथ पालन किया था. अत: उसे इस बार अवकाश देने से इंकार नहीं किया जा सकता.
बता दें कि, गवली गैंग की मुखिया अरुण गवली को शिवसेना के नगर सेवक कमलाकर जामसंडेकर की हत्या के मामले मेें उम्रकैद की सजा हुई है और वह नागपुर सेंट्रल जेल में रहकर अपनी सजा भुगत रहा है.