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बाड में करंट छोडने से मौत के मामले में 3 साल की कैद
आरोपी पर 1.30 लाख का जुर्माना भी लगी
नागपुर/दि.11 – मूर्गियों की सुरक्षा करने हेतु लगाये गये तार की सुरक्षा बाड में विद्युत करंट छोडने वाले और इस करंट की वजह से एक व्यक्ति की मौत के लिए जिम्मेदार रहने वाले बाबुराव गणपत मिसर (75, कोंढासावली, तह. पारशिवनी) नामक आरोपी को अदालत ने 3 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1.30 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई.
जानकारी के मुताबिक वर्ष 2020 में बाबुराव मिसर ने अपने खेत में मूर्गियां पाली थी. जिनकी सुरक्षा के लिए उसने तार की सुरक्षा बाड लगाकर उसमें बिजली का करंट छोड रखा था. इसी बिजली के करंट वाले तार का स्पर्श होने के चलते प्रदीप रामराव बावने (28, कोंढासावली) की मौत हो गई थी. इस मामले की सुनवाई करते हुए सत्र न्यायाधीश राहुल भोसले ने बाबुराव मिसर को प्रदीप बावने की मौत के लिए जिम्मेदार मानकर सजा सुनाई.