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हत्या के प्रयास मामले में 5 वर्ष की सजा

खामगांव/ दि. 22- तीक्ष्ण हथियार से 5 लोगों पर जानलेवा हमला कर हत्या का प्रयास करनेवाले आरोपी 5 साल सश्रम कारावास और 1 हजार रूपए जुर्माने की सजा खामगांव के न्यायाधीश पी.टी. कुलकर्णी ने सुनाई है.
खामगांव तहसील के लांजूर ग्राम ने 31 अगस्त 2012 की शाम 6.30 बजे आरोपी सुरेश अंभोरे ने लोहे की सलाख से गांव के सोहिलशा नूरशा (5) नामक बालक के सिर पर मारकर घायल कर दिया था. उस समय इमाम शहा (55) तथा गुलजार खान, नियामत खान, समशेर खान पर भी हमला कर उन्हें घायल कर दिया था. ऐसे कुल 5 लोग इस हमले में घायल हुए थे. इस प्रकरण में समशेर खान बलदर खान की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ जलंब थाने में धारा 326 के तहत मामला दर्ज किया गया था. जांच के बाद यह प्रकरण न्याय प्रविष्ट किया गया. अदालत में आरोप सिध्द होने से आरोपी सुरेश अंभोरे को 5 साल सश्रम कारावास, 1 हजार रूपए जुर्माना अन्यथा 2 दो वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई. सरकार की तरफ से अतिरिक्त जिला सरकारी वकील उदय आपते ने तथा पैरवी अधिकारी के रूप में चंद्रलेखा शिंदे ने काम संभाला.

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