अकोला/दि.13 – स्थानीय चतुर्थ अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी की अदालत ने चेक बाउंस संबंधित मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए आरोपी को 6 माह के कारावास तथा 6 लाख रुपए के आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई.
मिली जानकारी के मुताबिक केटी फूड प्रोडक्ट के संचालक रमेश लुल्ला से पुजा किराना के संचालक ने उधारी पर माल लिया था और अंशत: भुगतान के लिए धनादेश दिया था, जो बाउंस हो गया था. इसे लेकर नोटीस दिये जाने के बाद भी आरोपी ने रकम का भुगतान नहीं किया. जिसके चलत रमेश लुल्ला ने अदालत में गुहार लगाई. जहां पर दोनों पक्षों का युक्तिवाद सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 6 माह के कारावास और 6 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई. फिर्यादी रमेश लुल्ला की ओर से एड. रमेश नामनानी, एड. नितिन महल्ले व एड. मिरज राजपुत ने सफल पैरवी की.