800 करोड का जीएसटी घोटाला

आरोपी अंशुल मिश्रा को अग्रिम जमानत

नागपुर /दि.27- 800 करोड के हाइप्रोफाइल जीएसटी घपले में उछले नाम अंशुल मिश्रा को सत्र न्यायालय ने सोमवार को अग्रिम अंतरिम जमानत प्रदान कर दी. कोर्ट में जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया है, जिसका एजेंसी को आगामी 2 जून सोमवार को जवाब देना है. आरोपी मिश्रा की ओर से एड. श्याम देवानी व हितेश खंडवानी ने पैरवी की. अपने मुवक्किल का इस मामले से कोई लेना-देना नहीं होने का दावा दोनों वकीलों ने कोर्ट में किया.
उल्लेखनीय है कि, जीएसटी घपले में लकडगंज पुलिस ने 86 जाली कंपनियों के माध्यम से घपले का अपराध दर्ज किया. शिकायत में आरोप लगाया गया कि, कंपनियों के माध्यम से जारी बिल और इनवाइस जारी किए गए और बडा घोटाला किया गया.
कोर्ट में बचाव पक्ष ने मिश्रा की ओर से करोडों का टैक्स का भुगतान किए जाने का ब्यौरा दिया गया. दोनों वकीलों ने यह भी कहा कि, उनके पक्षकार को इस प्रकरण में नाहक घसीटा गया है. यह भी दावा किया कि, एफआईआर में बंटी साहू और उसके भाई का ही मुख्य साजिशकर्ता के रुप में नामोल्लेख है. उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि, पुलिस व जांच दल द्वारा मिश्रा के घर पर रेड करने पर उन्होंने संपूर्ण सहयोग किया. जो इस प्रकरण में साबित करता है कि, वे निर्दोष है. कोर्ट ने जांच एजेंसी को नोटिस जारी कर अंशुल मिश्रा को अंतरिम तथा अग्रिम जमानत के आदेश जारी किए.

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