औरंगाबाद/ दि.26– काम का तनाव अधिक बढ जाने के कारण दिल का दौरा पडने के कारण ट्रक चालक (कर्मचारी) की मौत हुई है, उसे नुकसान भरपाई दी जाए, ऐसा दावा कामगार न्यायालय में किया गया था और बीमा पॉलिसी भी दुर्घटना के दी गई है. वह प्रकृतिक मौत के लिए लागू नहीं होती, ऐसी दलिले बीमा कंपनी ने की थी. सुनवाई के अंत में कर्मचारी के वारिसों की दलीलों को मान्य करते हुए नुकसान भरपाई आयुक्त और कामगार न्यायालय के न्यायमूर्ति वी. एस. देशमुख ने मृत मजदूर के वारिसदार को ट्रक मालिक व बीमा कंंपनी 6 लाख 77 हजार 760 रुपए 12 प्रतिशत ब्याज समेत देने के आदेश दिये गए है. ट्रक मालिक को अदालत ने 3 लाख 38 हजार 880 रुपयों का जुर्माना ठोका. मृत मजदूर की अंत्यविधि के खर्च के लिए और नुकसान भरपाई के दावे पर हुए खर्च ट्रक मालिक प्रति 5 हजार रुपए दे, ऐसा स्पष्ट फैसला अदालत ने सुनाया है.
* क्या है मामला?
शिलोड तहसील के सासुरवाडा निवासी साहेबराव उत्तमराव सरोदे के परिवार ने एड.संदीप बी. राजे भोसले के माध्यम से नुकसान भरपाई के लिए दावा किया था. इसके अनुसार वे प्रतिवादी मालिक सुरेश राजपुत के ट्रक पर 2010 से ट्रक चालक के रुप में काम कर रहे थे. 2 मई 2013 को पुणे जिले के इंदापुर तहसील के कर्मयोगी शंकरराव पाटील शक्कर कारखाना बिजवडी में शक्कर लाने के लिए गए थे. इस बीच सुबह उन्हें दिल का दौरा पडने के कारण मौत हो गई. इस मामले में इंदापुर पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया. इंदापुर के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया. डॉक्टर ने साहेबराव सरोदे का दिल का दौरा पडने के कारण निधन होने की रिपोर्ट दी थी. मृतक की पत्नी कमलबाई सरोदे, पुत्र सचिन सरोदे व पुत्री अश्विनी सरोदे ने ट्रक मालिक सुरेश भिमसिंग राजपुत व युनाईटेड इंडिया इंश्युरेन्स कंपनी लि. के खिलाफ औरंगाबाद कामगार न्यायालय में 10 लाख रुपए नुकसान भरपाई का दावा दायर किया था. एड.राज भोसले को एड.सुधीर घोंगडे, एड.वासुदेव कुलकर्णी, एड.दिनेश चव्हाण, एड.समृध्दि देशमुख-भैरव, एड. प्रशांत गायकवाड ने सहयोग किया.